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NEET 2021: जल्द जारी होगा नीट यूजी का परिणाम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक

Thu, 28 Oct 2021 12:01 PM IST
वर्तिका तोलानी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Thu, 28 Oct 2021 12:01 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने नीट- यूजी परीक्षा में बैठने वाले 16 लाख से अधिक छात्रों के परिणाम घोषित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। कोर्ट ने दो उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट जारी करने के रोक लगाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है।

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NEET 2021: Supreme Court Clears Way For NEET UG Result 2021, Stays Bombay HC Order
NEET Result 2021 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

NEET Result 2021 Updates: सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के लिए नीट यूजी परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया है। बता दें कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनटीए को दो स्नातक चिकित्सा उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि नीट परीक्षा दो छात्रों, वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी के लिए आयोजित की जानी चाहिए, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें गलत सीरियल नंबर के साथ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी गई थीं। जिसके बाद केंद्र ने बॉम्बे एचसी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया था कि परिणाम तैयार होने पर भी एनटीए परिणाम घोषित नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार ने अपनी अपील में कहा कि नीट परिणाम में देरी से स्नातक मेडिकल प्रवेश प्रभावित होगा।

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दिवाली के बाद होगी सुनवाई
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 20 अक्तूबर के आदेश के खिलाफ एनटीए द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है। बेंच ने आदेश पर रोक लगा दी है, बदले में एनटीए को परिणाम जारी करने की अनुमति देते हुए, इस तथ्य का भी संज्ञान लिया है कि 2 छात्रों की कोई गलती नहीं होने के कारण पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखने का आश्वासन देते हुए एनटीए को आगे बढ़ने और स्नातक परीक्षा के लिए नीट 2021 परिणाम घोषित करने की भी अनुमति दी है। पीठ ने कहा कि दो छात्रों के मामले की बाद में जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दिवाली के बाद रखी है।

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विवादों में नीट 2021 परीक्षा
इस साल अंडरग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम विवादों में घिर गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पहले उन समूहों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने कथित तौर पर छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने में मदद की थी। कुछ मेडिकल उम्मीदवारों ने शीर्ष अदालत का रुख कर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को परीक्षा रद्द करने और फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की थी क्योंकि यह पहले निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लाखों छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं और कुछ प्राथमिकी के कारण परिणाम रद्द नहीं किए जा सकते। एक अन्य हालिया घटनाक्रम में, केरल उच्च न्यायालय ने एनटीए को राज्य में एक उम्मीदवार की ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट में कथित हेरफेर की जांच करने का निर्देश दिया है।
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