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Hindi News ›   Education ›   NCTE directs, candidates with DElEd from NIOS cannot become government teacher

NIOS से डीएलएड किया है, तो नहीं बन सकेंगे सरकारी शिक्षक

Sat, 07 Sep 2019 04:37 PM IST
रत्नप्रिया रत्नप्रिया एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: रत्नप्रिया रत्नप्रिया Updated Sat, 07 Sep 2019 04:37 PM IST
सार

  • राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का निर्देश
  • देशभर के करीब 12 लाख अभ्यर्थियों पर होगा असर

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NCTE directs, candidates with DElEd from NIOS cannot become government teacher
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

अगर आपने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) से डीएलएड किया है, तो आप सरकारी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। एनसीटीई ने कहा है कि 18 महीने का डीएलएड कोर्स प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मांगी गई न्यूनतम योग्यता को पूरा नहीं करता। इसलिए ये कोर्स करने वाले अभ्यर्थी इन पदों पर नियुक्ति पाने के योग्य नहीं माने जा सकते।

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एनसीटीई का यह निर्देश बिहार के एक मामले में आया है। राज्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन को पत्र भेजकर एनसीटीई ने यह बात स्पष्ट की है।

एनसीटीई के 23 अगस्त, 2010 और 29 जुलाई, 2011 के आदेश के हवाले से कहा गया है कि कक्षा एक से पांचवीं और कक्षा छह से आठवीं तक में नियुक्ति के लिए वही अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे, जिनके पास एलिमेन्ट्री एजुकेशन में दो वर्षीय डिप्लोमा (डीएलएड) हो।
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गौरतलब है कि बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया आने वाले 18 सितंबर से शुरू होनी है। इसके लिए अभ्यर्थी 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे।  


इस बीच एनसीटीई के इस निर्देश के बाद साफ हो गया है कि एनआईओएस की डीएलएड डिग्री पाने वाले अभ्यर्थी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

बता दें कि एनआईओएस से 18 महीने के डीएलएड का यह कोर्स देशभर के 12 लाख और बिहार के करीब 2.63 लाख लोगों ने किया था। अब इनमें से कोई भी प्रारंभिक विद्यालयों के लिए होने वाली शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर सकेगा।


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