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KVS Admission: केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की उम्र सीमा अब नहीं बदलेगी, चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Mon, 11 Apr 2022 07:02 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Mon, 11 Apr 2022 07:02 PM IST
सार

KVS Admission: केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से दाखिलों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पांच साल से बढ़ाकर छह साल करने के फैसले का नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला देकर बचाव किया गया था। 

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KVS Admission: Delhi High Court dismissed the petition challenging the 6 plus years age criteria for admission in KVS
केंद्रीय विद्यालय दाखिले - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की उम्र सीमा में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के उम्र सीमा में किए गए बदलाव को सही ठहराया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से दाखिलों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पांच साल से बढ़ाकर छह साल करने के फैसले का नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला देकर बचाव किया गया था। 

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दाखिला उम्र सीमा में बदलाव के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करते हुए पांच वर्षीय यूकेजी छात्रा की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने उच्च न्यायालय को बताया था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से केंद्रीय विद्यालयों में दाखिलों के लिए उम्र सीमा में अचानक बदलाव किया गया है। संगठन के द्वारा दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के चार दिन पहले ही एक अधिसूचना के माध्यम से उम्र सीमा पांच साल से बढ़ाकर छह साल करने की जानकारी दी गई थी। 

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याचिका में दलील दी गई थी कि यह बदलाव अनैतिक और गैरकानूनी है। उसमें कहा गया कि बदलाव शिक्षा का अधिकार कानून, संविधान के आर्टिकल 14, 21, 21ए , दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973, बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है।  


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