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Jharkhand: झारखंड सीडीपीओ भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, मदरसा और संस्कृत स्कूलों की वित्तीय मदद भी दोगुनी की

Tue, 10 Jan 2023 10:41 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Tue, 10 Jan 2023 10:41 PM IST
सार

Jharkhand: झारखंड सरकार ने मंगलवार को बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) की भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न में बदलाव को मंजूरी दे दी है।

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Jharkhand Govt Change CDPO Recruitment Exam Pattern; Financial Aid to Madrasa and Sanskrit School Hiked Double
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (फाइल) - फोटो : फेसबुक/ हेमंत सोरेन

विस्तार

Jharkhand CDPO Recruitment Exam Pattern Changed: झारखंड सरकार ने मंगलवार को बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) की भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न में बदलाव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि झारखंड बाल विकास परियोजना अधिकारी सेवा/संवर्ग (भर्ती, पदोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है। 

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कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सीडीपीओ की भर्ती में बदलाव में सामान्य अध्ययन के लिए दो पेपर शामिल हैं। प्रत्येक में 150 अंकों के एक पेपर के बजाय अब 100 अंक का पेपर होगा। उन्होंने कहा कि अब साक्षात्कार भी 100 अंकों का होगा। 

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33 संस्कृत स्कूल और 46 मदरसे और दो हजार शिक्षक होंगे लाभान्वित 

इसके अलावा, कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी मदरसा और संस्कृत स्कूलों को वित्तीय सहायता को दोगुना करने की भी मंजूरी दी है। अधिकारियों ने कहा कि इसमें 33 संस्कृत स्कूल और 46 मदरसे शामिल होंगे और लगभग 2,000 शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने एक प्रवासी श्रमिक के शव को उसके गृह स्थान पर लाने के लिए अनुकंपा या अनुग्रह राशि में वृद्धि करने को भी मंजूरी दी। सरकार ऐसे मृत मजदूरों के परिवार को 25,000 रुपये का अनुकंपा राशि का भुगतान करेगी।

 

राइस मिलों के नियमन संबंधी अधिसूचना में संशोधन

इसने झारखंड विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में भ्रष्टाचार के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया। राइस मिलों के नियमन के संबंध में झारखंड कस्टम मिल्ड राइस (देयता एवं नियंत्रण) संशोधित आदेश 2020 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। इससे पहले, चावल मिलें अपने मिलिंग कार्य का 30 प्रतिशत सरकार के लिए करने के लिए बाध्य थीं। नए नियमों के अनुसार अब आवश्यकता पड़ने पर अनुपात को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। रांची के भुसुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यालय के निर्माण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से 16.36 करोड़ रुपये के बदले 6.69 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया गया। 
 

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