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JEE Counselling: हाईकोर्ट ने ओसीआई कार्डधारक को सामान्य श्रेणी के तहत जेईई काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी

Wed, 13 Oct 2021 04:36 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Wed, 13 Oct 2021 04:36 PM IST
सार

JEE Counselling OCI Cardholder: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक छात्र, जिसके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है, को आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दे दी है।

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HC Permits OCI Cardholder to Appear for JEE Counselling Under General Category
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक एक छात्र को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश के लिए सामान्य श्रेणी के तहत संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी। एनआरआई या विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित श्रेणी में नहीं।न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा इस साल 04 मार्च को जारी अधिसूचना के एक हिस्से को चुनौती देने वाली छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया है। 

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एमएचए अधिसूचना के अनुसार, ओसीआई कार्डधारक राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) और जेईई जैसे अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में केवल अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कोटा सीटों के लिए दावा कर सकते हैं। जेईई और नीट क्रमशः इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा हैं।हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विनीत नाइक ने प्रावधान की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता छात्रा के पास ओसीआई कार्ड था, लेकिन वह एनआरआई नहीं थी और उसने भारत से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी।
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नाइक ने कहा कि इसलिए, वह मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए सामान्य श्रेणी के तहत आईआईटी में से एक में प्रवेश की मांग कर रही थी। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता जैसे छात्रों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में माना जाना चाहिए, न कि विदेशी राष्ट्रीय उम्मीदवारों के रूप में।
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यदि उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाता है, तो वे सीटों और पाठ्यक्रमों के बड़े पूल पर विचार करने के हकदार होंगे - लगभग 16,000 - विदेशी नागरिकों के लिए बनाई गई 1,600 अतिरिक्त सीटों के विपरीत, उन्होंने अदालत को बताया। उन्होंने हाल के अंतरिम आदेश का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने ओसीआई कार्ड धारक छात्र को सामान्य वर्ग के तहत नीट काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी थी।

उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ ने भी हाल ही में एक समान आदेश पारित किया था। एडवोकेट रुई रॉड्रिक्स, जो एमएचए, शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जेओएसएसए) के लिए उपस्थित हुए, ने एचसी को उक्त अधिसूचना को बताया केंद्र द्वारा ओसीआई कार्डधारकों के अधिकारों को निर्दिष्ट करने के लिए नागरिकता अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।


हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और मद्रास एचसी के अंतरिम आदेशों पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को इसी तरह की अंतरिम राहत दी जा सकती है। उपरोक्त (आदेश) के संबंध में, हम नोटिस जारी करते हैं। एक अंतरिम उपाय के रूप में हम उत्तरदाताओं, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या तीन (जोएसएसए) को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन्स) में याचिकाकर्ताओं के परिणाम घोषित करने और उन्हें सामान्य श्रेणी में परामर्श के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्देश देते हैं, “एचसी ने कहा। याचिकाकर्ता का चयन या IIT में प्रवेश अदालत के अंतिम आदेश के अधीन होगा। हाईकोर्ट ने इस मामले की आगे 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।

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