Delhi School: शरणार्थी और बेघर बच्चों को मिलेगा शिक्षा का अधिकार, 442 सर्वोदय विद्यालयों में दाखिले शुरू
Delhi School Admission: दिल्ली के 442 सर्वोदय विद्यालयों में शनिवार से नर्सरी से पहली कक्षा तक के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी शरणार्थी और बेघर बच्चे को दस्तावेजों के अभाव में दाखिले से वंचित नहीं किया जाएगा।
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Delhi School: 442 सर्वोदय विद्यालयों में शनिवार से नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। स्कूल दस्तावेज के नाम पर निराश्रित, शरणार्थी, बेघर, अनाथ, प्रवासी, दिव्यांग बच्चों को दाखिला देने से मना नहीं करेंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के स्कूलों को निर्देश हैं।
निदेशालय के अनुसार, स्कूलों को अभिभावकों, माता-पिता से एक साधारण हलफनामा लेने के आधार पर 30 दिन तक अस्थायी दाखिला देने की अनुमति रहेगी। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य बच्चों और अभिभावकों के दाखिला संबंधी दस्तावेज बनवाने में मदद करेंगे ताकि अस्थायी दाखिले को निश्चित समय में नियमित किया जा सके। इसके अलावा छात्र डीबीटी योजना के तहत छात्रवृत्ति का भी लाभ ले पाएंगे। स्कूल नर्सरी, केजी व पहली में दाखिले के लिए उम्र सीमा में अधिकतम और न्यूनतम 30 दिन तक की छूट स्कूल स्तर पर दे सकेंगे।
एक अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे नर्सरी में, एक अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में जन्म लेने वाले बच्चे केजी व एक अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 की अवधि में जन्मे बच्चे कक्षा पहली में दाखिले के पात्र होंगे।
दाखिले के लिए आवश्यक दस्तावेज
बच्चे के स्कूल में दाखिले के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अभिभावकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो। नीचे दिए गए दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र- दिल्ली नगर निगम (MCD) या किसी अन्य स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, या फिर आंगनवाड़ी रिकॉर्ड।
- फोटो- बच्चे का एक पासपोर्ट साइज का फोटो।
- यदि लागू हो तो अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- दाखिले के छह महीने के अंदर बच्चे का टीकाकरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा
- निवास प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा:
- राशन कार्ड
- अभिभावक का वोटर आईडी कार्ड
- बिजली बिल, पानी बिल या फोन बिल
- अभिभावक या बच्चे के नाम पर बैंक पासबुक
- बच्चे या अभिभावक में से किसी का आधार कार्ड
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