फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   Delhi School Admissions: Aadhaar and Bank Account Not Mandatory, says Education Directorate; Read here

Delhi: सरकारी स्कूलों में नॉन-प्लान दाखिले के लिए अब आधार-बैंक खाता अनिवार्य नहीं, शिक्षा निदेशालय का निर्देश

Wed, 10 Sep 2025 07:46 AM IST
शिवम गर्ग अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Wed, 10 Sep 2025 07:46 AM IST
सार

Non Plan Admission Delhi: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान दाखिले के लिए आधार कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य नहीं होंगे। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को 15 सितंबर तक दाखिले पूरे करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन
Delhi School Admissions: Aadhaar and Bank Account Not Mandatory, says Education Directorate; Read here
Admission 2025 - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

Delhi Government Schools Admission: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान दाखिले के तहत प्रवेश के लिए आधार कार्ड व बैंक खाता अनिवार्य नहीं है। इसके न होने पर स्कूल दाखिले से इन्कार नहीं कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय को शिकायत मिली थी कि आधार कार्ड और बैंक खाता न होने के कारण छात्रों के दाखिले नहीं हो रहे हैं।

विज्ञापन

कब हुई थी नॉन प्लान दाखिले की प्रक्रिया पूरी?

निदेशालय ने स्कूल प्रमुखों को निर्देशित किया है कि नॉन प्लान दाखिले के विभिन्न चरणों के दौरान जिन छात्रों को स्कूल आवंटित किए गए हैं उनके दाखिले की प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। सरकारी स्कूलों में नौवीं से बारहवीं तक नॉन प्लान दाखिले की प्रक्रिया 31 अगस्त को पूरी हुई है। लेकिन कई छात्र, अभिभावक जो आवंटित विद्यालयों में संबंधित दस्तावेज जमा करके अपना प्रवेश सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, वे शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में संपर्क कर रहे हैं।

विज्ञापन

योजनाओं के लिए जरूरी, प्रवेश के लिए नहीं

वहीं शिक्षा निदेशालय के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यालय प्रमुख दाखिले के समय छात्रों का आधार या बैंक खाता न दिखाने या पंजीकरण फॉर्म में किसी छोटी सी विसंगति के कारण छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार कर रहे हैं।

ऐसे में निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न योजनाओं की राशि के वितरण के लिए आधार और बैंक खाता आवश्यक है, लेकिन ये किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अनिवार्य नहीं हैं। निदेशालय ने सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे पूर्व-प्राथमिक से लेकर नौंवी व ग्यारहवीं कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए निर्देशों का पालन करें।

जिन्हें स्कूल आवंटित किए गए हैं उनके दाखिले 15 सितंबर तक पूरे करने को कहा गया है। कक्षा आठ तक के बच्चों को पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी छात्र को इस आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास आधार या बैंक खाता नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed