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कोविड-19: क्या महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, रेस्तरां और मॉल होंगे बंद? जानिए हर सवाल का जवाब

Wed, 17 Mar 2021 09:08 PM IST
वर्तिका तोलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: वर्तिका तोलानी Updated Wed, 17 Mar 2021 09:08 PM IST
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Covid-19 : Will cinema halls, restaurants and shopping malls in Maharashtra be closed? QnA of all querries
कोरोना इफेक्ट - फोटो : अमर उजाला

देश में कोविड-19 के नए मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बार फिर यह महामारी बेकाबू होती नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28,903 नए केस सामने आए हैं। वहीं इसमें से 17,864 मामले केवल महाराष्ट्र के हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने 15 मार्च, 2021 को “मिशन बिगेन अगेन” नामक आदेश जारी किया है। इसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देशों की सूची है। यह आदेश 31 मार्च 2021 तक के लिए जारी किया गया है। अगर आप महाराष्ट्र के निवासी हैं तो आपके लिए यह जानने बेहद जरूर है कि राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। पढ़िए...  

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क्या सिनेमा हॉल और रेस्तरां खुले हैं?

संशोधित आदेश के अनुसार, सिनेमा हॉल (सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स), होटल और रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है।

क्या मैं शॉपिंग मॉल जा सकता हूं?
जी हां, आप शॉपिंग मॉल जा सकते हैं। किंतु संशोधित आदेश के अनुसार किसी को भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं कोरोना की सारी गाइडलाइन का पालन हो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मॉल अधिकारियों की होगी।

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क्या सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोह की अनुमति है?

नहीं, किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोह की अनुमति नहीं दी गई है। अगर इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन होता है, तो उस परिसर के मालिक को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंड दिया जाएगा। साथ ही परिसर को तब तक बंद कर दिया जाएगा जब तक केंद्र सरकार कोविड-19 को आपदा के रूप में अधिसूचित करती रहेगी।

क्या शादी का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी?
शादी समारोह को आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। किंतु इस समारोह में केवल 50 लोगों को ही सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

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अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल हो सकते हैं?

20 से ज्यादा लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की नहीं दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों की होगी।

क्या लोग होम आइसोलेट हो सकते हैं?
हां, लोगों को होम आइसोलेशन की अनुमति है। किंतु उन्हें स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी। साथ डॉक्टर के बारे में भी बताना होगा, जिनकी देख-रेख में आप होम आइसोलेट हो रहे हैं। अधिकारियों द्वारा आपके दरवाजे पर 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन का बोर्ड और मरीज के शरीर पर होम आइसोलेशन का स्टैम्प लगाया जाएगा। किसी भी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा मरीज का कोविड केयर सेंटर में स्थानांतरण कर दिया जाएगा।

स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों के लिए कोई नया दिशानिर्देश?

हां, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे। इसके अलावा, घर से काम करने की सलाह दी जाती है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्यालय को तब तक बंद कर दिया जाएगा , जब तक केंद्र सरकार कोविड-19 को आपदा के रूप में अधिसूचित करती रहेगी।

धार्मिक स्थानों के लिए कोई निर्देश?
परिसर में प्रति घंटे कितने श्रद्धालु आएंगे इसका निर्णय धार्मिक स्थानों के मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने धार्मिक स्थानों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन आरक्षण जैसी सुविधाजनक प्रणाली की शुरुआत और उपयोग की सलाह दी है।

सभी कार्यालयों, मॉल, सिनेमाघर और धार्मिक स्थलों के लिए निर्देश

  • किसी को भी बिना मास्क पहने प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

  • तापमान मापने वाले उपकरणों का उपयोग कर यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाए, जिसे बुखार हो। 

  • विभिन्न स्थानों पर आम जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर रखे जाएं।

  • सभी लोग मास्क लगाएं और दो गज की दूरी बनाए रखें इसको सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए। 

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