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CBSE: एनसीईआरटी की किताबों का इस्तेमाल करें स्कूल, बोर्ड ने जारी की सख्त एडवाइजरी; उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

Wed, 14 Aug 2024 07:33 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 14 Aug 2024 07:33 PM IST
सार

CBSE: सीबीएसई बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए स्कूलों को सख्त हिदायत दी है कि वे कक्षा 9 से 12 तक के लिए केवल एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का इस्तेमाल करें। यदि कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

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CBSE mandates NCERT textbooks for Classes 9-12 in revised guidelines, Check notice here
कक्षा 9 से 12 तक के लिए केवल एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का इस्तेमाल करें: सीबीएसई - फोटो : CBSE

विस्तार

CBSE Advisory: स्कूलों द्वारा पाठ्यपुस्तकों के उपयोग पर दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 9 से 12 तक के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पुस्तकों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। इसने स्कूलों को कक्षा 1 से 8 तक के लिए एनसीईआरटी या एससीईआरटी की पुस्तकों का पालन करने की भी सख्त सलाह दी है।

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बोर्ड द्वारा किए गए संशोधन में निजी प्रकाशकों द्वारा पुस्तकों के उपयोग को सीमित करते हुए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पुस्तकों के इस्तेमाल पर अधिक जोर दिया गया है। पाठ्यपुस्तकों के अलावा, स्कूल पूरक सामग्री और डिजिटल सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि वे नए दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा - स्कूल शिक्षा (एनसीएफ-एसई) के साथ संरेखित हों।
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सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना में प्रस्तावित संशोधित नियम में कहा गया है, "स्कूलों को अनिवार्य रूप से सीबीएसई पाठ्यक्रम में निर्धारित एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का पालन करना होगा। जिन विषयों में एनसीईआरटी/एससीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए वेबसाइट पर अपलोड की गई सीबीएसई की पुस्तकों का पालन करना होगा। स्कूल अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तकों को बढ़ाने के लिए डिजिटल सामग्री के उपयोग पर भी विचार किया जा सकता है। स्कूल द्वारा उपयोग की जाने वाली पूरक सामग्री और डिजिटल सामग्री को हमेशा एनसीएफ-एसई के अनुरूप होना चाहिए।"
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बोर्ड ने निर्देश दिया कि पूरक सामग्री में चर्चा विश्लेषण, उदाहरण और अनुप्रयोग सहित आवश्यक मूल सामग्री शामिल होनी चाहिए।

निजी पुस्तक प्रकाशक के संबंध में कही ये बात

निजी प्रकाशकों के उपयोग के बारे में, सीबीएसई के नियमों में कहा गया है, "पूरक सामग्री, डिजिटल सामग्री के साथ-साथ निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, ताकि कोई आपत्तिजनक सामग्री न हो जो समाज में किसी वर्ग, समुदाय, लिंग या किसी भी धार्मिक समूह की भावना को ठेस पहुंचाए।"

इसके अलावा, स्कूल अपनी वेबसाइट पर सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित पुस्तकों की सूची डालना जारी रखेंगे, जिसमें प्रबंधक और प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा होगी कि उन्होंने स्कूल द्वारा निर्धारित पुस्तकों की सामग्री को पढ़ लिया है और वे इसके लिए जिम्मेदार हैं।

सीबीएसई ने चेतावनी दी है कि अगर कोई स्कूल आपत्तिजनक सामग्री वाली किताब लिखता हुआ पाया जाता है, तो उसे ऐसी सामग्री के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा और बोर्ड द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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