PM Vidyalaxmi Scheme: उच्च शिक्षा में पैसा नहीं बनेगा अड़चन, गरीब मेधावी छात्रों को मिलेगा 10 लाख तक का सहारा
PM Vidyalakshmi Scheme 2024: मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कैबिनेट की ओर से पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत छात्रों को 10 लाख तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
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PM Vidyalakshmi Scheme 2024: कैबिनेट ने आज मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत मेधावी छात्र बिना वित्तीय बाधा के गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत, अगर कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (QHEI) में प्रवेश लेता है, तो वित्तीय अभाव में उसकी पढ़ाई नहीं छूटेगी। ऐसी स्थिति में 10 लाख तक का लोन आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के तहत पात्र छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने की है।
सिर्फ 3% का लगेगा ब्याज
देश का कोई भी नागरिक इस योजना (Vidyalakshmi Yojana) का लाभ ले सकेगा, इसके तहत 10 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत मात्र 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान लगेगा। अब किसी भी मेधावी छात्र को वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा।
हर वर्ष 22 लाख छात्र होंगे लाभांवित
देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस पहल से हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभांवित किया जाएगा। 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, ताकि बैंकों को कवरेज का विस्तार करने में सहायता मिल सके।
8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट, और किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।
कहां करना होगा आवेदन?
2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है, जिससे 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है छात्र शिक्षा ऋण के लिए एकीकृत पोर्टल "पीएम-विद्यालक्ष्मी" पर आवेदन कर सकते हैं और ब्याज छूट के वितरण के लिए अनुरोध भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
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