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Delhi News: गवाह मुकरा, चाकू से हमले के आरोपी दो युवक बरी

Wed, 26 Aug 2026 06:02 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 06:02 PM IST
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Witness turns hostile, two men accused of knife attack acquitted
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने चाकू से हमला कर जान से मारने की कोशिश करने के मामले में दो युवकों चंदन कुमार और साजन कुमार को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले के मुख्य गवाह और घायल व्यक्ति ने ही आरोपियों को पहचानने से इन्कार कर दिया। ऐसे में दोनों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने 15 जुलाई 2026 को दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 307/34 के आरोपों से बरी कर दिया।
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मामला 25 मार्च 2024 का है। पुलिस के अनुसार, ओखला फेज 2 के जेजेआर कैंप में रामलाल के पेट में चाकू मार दिया गया था। आरोप था कि चंदन कुमार, साजन कुमार और अन्य लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया। घायल रामलाल को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। हालांकि, अदालत में रामलाल ने कहा कि वह बीच बचाव करने पहुंचा था और इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे चाकू मार दिया। उसने कहा कि वह यह नहीं देख पाया कि हमला किसने किया। उसने दोनों आरोपियों को भी पहचानने से इन्कार कर दिया। रामलाल के बेटे ने भी आरोपियों के खिलाफ कोई जानकारी नहीं दी। वहीं, उसके भाई की गवाही को अदालत ने सुनी सुनाई बात माना, क्योंकि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था। संवाद
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