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Sharjeel Imam: शरजील इमाम के साथ मारपीट आरोपों की होगी जांच, जेल में अपनी जान को बताया था खतरा
Tue, 05 Jul 2022 05:08 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Tue, 05 Jul 2022 05:08 PM IST
सार
दिल्ली दंगो की साजिश के आरोपी व जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की याचिका पर जेल अधिकारियों ने कहा कि हम उसके आरोपों की जांच करेंगे।
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शरजील इमाम
विस्तार
जेल में अपनी जान को खतरा बताते हुए अदालत में आवेदन दायर करने वाले दिल्ली दंगो की साजिश के आरोपी व जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की याचिका पर जेल अधिकारियों ने कहा कि हम उसके आरोपों की जांच करेंगे। अदालत के सामने शरजील ने सहायक जेल अधीक्षक द्वारा उत्पीड़न व मारपीट का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उसने कहा था कि आठ-नौ लोग तलाशी के नाम पर उसके सेल में घुस गए थे और उसके साथ मारपीट करने लगे थे।
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शरजील ने आरोप लगाया कि हाल ही में जेल के सहायक अधीक्षक ने तलाशी की आड़ में आठ-दस लोगों के साथ तिहाड़ जेल में उनके सेल में प्रवेश किया और उनके साथ मारपीट करते हुए उसे आतंकवादी और देशद्रोही कहा।Delhi | "We will enquire into his allegation," say prison officials on JNU student Sharjeel Imam's plea in Delhi court alleging harassment, assault by Assistant Superintendent of Jail & 8-9 convicts who had entered his cell in the garb of a search
— ANI (@ANI) July 5, 2022विज्ञापन
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कड़कड़डूमा अदालत स्थित लिंक मजिस्ट्रेट ने हाल ही में इमाम के वकील इब्राहिम द्वारा दायर आवेदन पर जेल अधिकारियों को 'आवेदक पर किए गए हमले और तलाशी' के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और अधिकारियों को किसी भी 'आगे के हमले' से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। उनके वकील ने आरोप लगाया कि करीब 8 से 10 अपराधी 30 जून की शाम 'तलाशी के नाम पर' इमाम के सेल में आए, उन्होंने इमाम की किताबें और कपड़े फेंक दिए और उनके साथ मारपीट की।
शरजील इमाम की याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि जेल अधिकारियों को कथित घटना के गुरुवार 30 जून को शाम 7:15 बजे से रात 8:30 बजे तक जेल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
इमाम के वकील ने कहा कि उन्हें हमले के बारे में सोमवार 4 जुलाई को सूचित किया गया, जब उन्हें कठोर यूएपीए धाराओं के तहत दर्ज दंगों के मामले में पेश होने के लिए कड़कड़डूमा अदालत में पेश किया गया था।