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उपहार सिनेमा अग्निकांड: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस, सुशील अंसल की याचिका पर मांगा जवाब

Tue, 11 Oct 2022 08:23 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 11 Oct 2022 08:23 PM IST
सार

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रियल एस्टेट टाइकून सुशील अंसल की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अंसल ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ मामले में अपनी सजा फैसले को रद्द करने की मांग की है।

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Uphaar Cinema fire: Delhi High Court issues notice to police, seeks reply on Sushil Ansal's plea
उपहार अग्निकांड (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रियल एस्टेट टाइकून सुशील अंसल की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अंसल ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ मामले में अपनी सजा फैसले को रद्द करने की मांग की है। सुशील अंसल 13 जून 1997 की आग की घटना से संबंधित इस मामले में पहले ही अपनी जेल की सजा पूरी कर चुके हैं जिसमें 59 लोग मारे गए थे।

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न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने 83 वर्षीय अंसल की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 13 दिसंबर तय की है। इस बीच अदालत ने अंसल के तत्कालीन कर्मचारी पीपी बत्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, जिसे सबूतों से छेड़छाड़ मामले में भी दोषी ठहराया गया था, क्योंकि न तो वह और न ही उनकी ओर से कोई वकील अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़ितों की सजा बढ़ाने की याचिका पर मौजूद था।

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सुशील अंसल ने याचिका में कहा है कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 3 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि जमा की है, जिसे एवीयूटी को वितरित करने का निर्देश दिया गया था। एसोसिएशन को 3 करोड़ रुपये की सुरक्षा- वचन देने के लिए निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने याचिका में कहा कि कथित गलत काम से एवीयूटी को कोई नुकसान नहीं हुआ है इसलिए उसे 3 करोड़ रुपये का मुआवजा देना न केवल गलत है, बल्कि अत्यधिक और अनुपातहीन है। 

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सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि अपीलीय अदालत ने 18 जुलाई का फैसला केवल संभावनाओं के आधार पर पारित किया है। और बिना यह समझे कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए और वर्तमान मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है। सुशील अंसल ने कहा कि अपीलीय अदालत यह मानने में विफल रही है कि वह कथित रूप से विच्छेदन या छेड़छाड़ या विस्मरण का लाभार्थी नहीं है।

उच्च न्यायालय दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। एक सुशील अंसल द्वारा उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली और दूसरी एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार त्रासदी द्वारा साक्ष्य से छेड़छाड़ मामले में दोषियों की कम की गई सजा को बढ़ाने की मांग की गई। एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 8 नवंबर 2021 को इस मामले में अंसल सहित अन्य आरोपियों को सात साल की जेल की सजा सुनाई थी। जिला न्यायाधीश ने 19 जुलाई को सजा पर मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को संशोधित किया था और सुशील और गोपाल अंसल, अदालत के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद्र शर्मा और अंसल के तत्कालीन कर्मचारी बत्रा को 8 नवंबर, 2021 से पहले से ही जेल की सजा के खिलाफ रिहा करने का आदेश दिया था।अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल पर तीन-तीन करोड़ रुपये और बत्रा पर 30,000 रुपये और शर्मा पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

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