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टूलकिट मामला: शुभम की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, 15 मार्च तक मिली राहत
Fri, 12 Mar 2021 10:48 AM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 12 Mar 2021 10:48 AM IST
सार
- टूलकिट केस में दिशा रवि, शांतनु मुलुक और निकिता जैकब के साथ सह आरोपी हैं शुभम
- देशद्रोह समेत कई धाराओं में है केस दर्ज
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toolkit case protest
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
टूलकिट मामले में आरोपी पर्यावरण कार्यकर्ता शुभम कर चौधरी ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई होनी थी। अदालत ने जमानत याचिका पर 15 मार्च तक सुनवाई टाल दी है।
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इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि तब तक शुभम कर चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। इस तरह शुभम को टूलकिट मामले में 15 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।शुभम के खिलाफ देशद्रोह समेत कई धाराओं में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है।
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Toolkit case: Delhi Court directs Police not to take any coercive action against activist Shubham Kar Chaudhari till March 15th. Matter adjourned till then.
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He had approached the court for anticipatory bail. Recently, he was granted transit bail by Bombay High Court.— ANI (@ANI) March 12, 2021
वहीं पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले में निकिता जैकब और शांतनु को 15 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दे चुका है। पटियाला हाउस कोर्ट शुभम की याचिका पर दूसरे आरोपियों निकिता जैकब और शांतनु मुलुक की याचिका के साथ 12 मार्च को सुनवाई करेगी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पिछले गुरुवार को शुभम को ट्रांजिट जमानत दी थी।