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विधानसभा में महिला से मारपीट व यौन उत्पीड़न के आरोप से तीन विधायक बरी

Wed, 20 Jan 2021 12:41 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jan 2021 12:41 AM IST
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three mla acquitted in the case of assault and sexual harassment
नई दिल्ली। अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के तीन विधायकों को एक महिला से मारपीट करने, छेड़छाड़ इत्यादि मामले में पुलिस की कार्यशैली व महिला के बयानों को संदेह के दायरे में लेते हुए बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि तीनों विधायकों के खिलाफ मामला नहीं बनता ऐसे में वे उन्हें बरी कर रहे हैं। मामला वर्ष 2017 का है।
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राउज एवेन्यू अदालत स्थित अतिरिक्त मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने तत्कालीन विधायक जरनैल सिंह, अमानतुल्ला खान और सोमनाथ भारती को बरी करते हुए कहा, मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सामग्री में खामियों की वजह से गंभीर संदेह पैदा हो रहा है। अदालत ने कहा आरोपियों के खिलाफ पहली नजर में कोई केस नहीं बनता, इसीलिए उन्हें बरी किया जाता है।
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अदालत ने कहा कि महिला का आरोप है कि वह 28 जून 2017 को दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही देखने गई थी। पहले विधायक जरनैल सिंह ने वहां मुख्य बिल्डिंग से बाहर आ रही भीड़ को उकसाया व मारपीट की। इसके बाद दो अन्य विधायकों ने भी आकर मारपीट की और उसकी छाती पर वार किया। इतना ही नहीं उसे जबरन बिल्डिंग में ले गए और बंधक बनाकर रखा।
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अदालत ने कहा कि महिला के पुलिस व मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयानों में विरोधाभास है। पहले उसने कहा उसे एक घंटा बंधक बनाया फिर कहा दो घंटे। इसी प्रकार उसने पहली बार 3 सितंबर को जगदीश राणा नाम के व्यक्ति को चश्मदीद गवाह बताया जबकि इससे पहले उसका नाम तक नहीं लिया। राणा अन्ना आंदोलन के समय से महिला को जानता था।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने घटना स्थल पर पहुंचे डॉक्टर व पुलिसकर्मियों को गवाह नहीं बनाया न उनके बयान दर्ज किए। इसके अलावा दावा किया गया कि घटनास्थल पर काफी लोग थे लेकिन उनमें से भी किसी को गवाह नहीं बनाया। महिला ने कहा बंधक बनाने के दौरान दो अन्य लोगों ने भी मारपीट की थी। न तो महिला ने उनकी पहचान की और न ही पुलिस ने उनका पता लगाने का कोई प्रयास किया।

अदालत ने कहा कि पूरा मामला एक टाइप की हुई शिकायत पर दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा मामले में विरोधाभास पूर्ण बयान व खामियां भरी हुई हैं। ऐसे में आरोप साबित नहीं होते। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ महिला से मारपीट, गलत तरीके से रोक कर रखना, बेइज्जती, यौन उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार जैसे आरोप में मामला दर्ज किया था।
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