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Delhi News: संजय भंडारी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Thu, 21 Aug 2025 06:29 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 21 Aug 2025 06:29 PM IST
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The decision on Sanjay Bhandari's petition was reserved
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को यूके के हथियार डीलर संजय भंडारी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। भंडारी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें आर्थिक भगोड़ा घोषित किया गया था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने भंडारी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया। ईडी ने दलील दी कि जुलाई में निचली अदालत का आदेश पारित होने के समय अदालत को 655 करोड़ रुपये की संपत्ति के गुप्त रूप से अर्जित होने के आकलन आदेश की जानकारी थी। वहीं, भंडारी के वकील ने तर्क दिया कि आकलन प्रक्रिया पूरी किए बिना अभियोजन शुरू किया गया और यदि आकलन पूरा नहीं हुआ तो 100 करोड़ रुपये से अधिक कर चोरी का विश्वास करने का कोई आधार नहीं था। भंडारी के वकील ने निचली अदालत की कार्यवाही को स्थगित और रद्द करने की मांग की, यह कहते हुए कि उन्हें भगोड़ा घोषित करने से वे उपायहीन हो जाएंगे। ब्यूरो
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