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शिक्षक भर्ती मामलाः निगम पर जुर्माना माफी से हाईकोर्ट का इनकार
Thu, 11 Feb 2021 04:53 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Thu, 11 Feb 2021 04:53 PM IST
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दिल्ली हाई कोर्ट
- फोटो : दिल्ली हाई कोर्ट
हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती में देरी करने पर दक्षिणी दिल्ली निगम;एमसीडीद्ध पर लगाए गए 25 हजार रुपये के जुर्माने को माफ करने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आपने 10 वर्ष से शिक्षको की भर्ती रोक कर बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त करने से महरूम किया है। वहीं अदालत ने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड डीएसएसएसबी व एमसीडी के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है और दिसंबर तक भर्ती हो जाएगी।
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अदालत ने एमसीडी को जल्द से जल्द भर्ती कर प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी के समक्ष दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड डीएसएसएसबी ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली निगम एमसीडी 1126 विशेष शिक्षकों की बहाली का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव प्राथमिक स्कूल के बच्चों विशेष बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती को लेकर है। उस प्रस्ताव में कुछ बातें अस्पष्ट है। इसको लेकर निगम से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण मिल जाने के बाद पदों को भरने को लेकर विज्ञापन निकाल दिया जाएगा।
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इसके अलावा 1342 टीजीटी शिक्षकों की बहाली का भी प्रस्ताव आया है। उक्त पदों पर बहाली को लेकर फरवरी के अंत तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। डीएसएसबी ने यह भी कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पहले के 5034 शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया था। उसको उसकी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। अब परीक्षा आयोजित करने को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
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वही दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने कहा है कि उसने गत वर्ष रिक्त हुए 2926 शिक्षकों की पद पर बहाली का प्रस्ताव भी डीएसएसबी को भेज दिया है। डीएसएसएसबी ने कहां है कि सभी रिक्त पदों पर इस साल के अंत तक अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया जाएगा। वहीं एमसीडी ने 25 हजार रुपये जुर्माना राशि माफ करने के लिए आवेदन दायर किया। अदालत ने उनके आवेदन पर जुर्माना राशि माफ करने से इंकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने हालही में विशेष शिक्षकों की भर्ती करने का प्रस्ताव डीएसएसएसबी को नहीं भेजने पर हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली निगम एमसीडीद्ध को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि यह गंभीर मामला है। उसने एमसीडी के रवैये पर नाराजगी जताते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया था। और एमसीडी को दो सप्ताह के भीतर विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए डीएसएसएसबी को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था।
अदालत ने यह निर्देश याचिकाकर्ता सोशल जूरिस्ट की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा था कि अदालती आदेश के बावजूद निगम शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही हैए जबकि समय पर शिक्षकों की बहाली करने का आदेश 10 साल पहले दिया जा चुका है ऐसे में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।