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टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनबीसीसी को आम्रपाली के खरीदारों में जगाना होगा भरोसा

Tue, 27 Jul 2021 06:37 AM IST
Vikas Kumar राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 27 Jul 2021 06:37 AM IST
सार

कोर्ट रिसीवर ने कहा, अभी बाजार में खरीदारों की कमी है। आम्रपाली की कुल बिना बिके फ्लैट की संख्या 5228 है और इन फ्लैटों की कीमत 30 लाख से लेकर एक करोड़ तक है। इनकी बिक्री चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

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supreme court said nbcc will have to instill confidence in amrapali buyers
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, एनबीसीसी को सर्वप्रथम आम्रपाली के घर खरीदारों का भरोसा जीतना होगा। खरीदारों को यह भरोसा होना चाहिए कि उन्हें तय समय में फ्लैट आवंटित कर दिए जाएंगे।

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जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस अजय रस्तोगी ने यह बात तब कही जब उस मामले में कोर्ट रिसीवर वरिष्ठ वकील आर वेंकेटरमणी ने बताया कि आम्रपाली की अनसोल्ड फ्लैटों के लिए खरीदारों की कमी है। उन्होंने बताया कि गत फरवरी में 52 फ्लैट की बिक्री के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और इसके लिए महज 20 लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। इस पर पीठ के नए सदस्य जस्टिस रस्तोगी ने कहा, दरअसल लोगों का विश्वास डगमगा गया है। पहले लोगों का भरोसा जीतना होगा।  
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कोर्ट रिसीवर ने कहा, अभी बाजार में खरीदारों की कमी है। आम्रपाली की कुल बिना बिके फ्लैट की संख्या 5228 है और इन फ्लैटों की कीमत 30 लाख से लेकर एक करोड़ तक है। इनकी बिक्री चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। आंख मूंद कर फ्लैट बेचने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह आसान काम नहीं है लेकिन हम हरसंभव कोशिश कर रहे हैं कि अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाये। इसके लिए रुपयों का इंतजाम करना होगा। उन्होंने कहा, घर खरीदारों से बकाये के तौर पर अब तक करीब 450 करोड़ रुपये ही मिले हैं। वहीं अनसोल्ड प्रॉपर्टी से भी मुनासिब रकम मिलने में परेशानी आ रही है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। 
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उन्होंने कहा, अनसोल्ड प्रॉपर्टी से 2000 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपये की उम्मीद है। उन्होंने दिल्ली-एनसीआर से बाहर आम्रपाली के निदेशकों की संपत्तियों की बिक्री में आ रही परेशानियों का भी जिक्र किया। मालूम हो कि एनबीसीसी ने आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब 8000 करोड़ रुपये की जरूरत बताई थी।


वहीं सुनवाई के दौरान घर खरीदारों के वकील एमएल लोहाटी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 के बाद से आम्रपाली मामले में कई आदेश पारित किए लेकिन उन आदेशों का अनुपालन नहीं हो सका है। इन परियोजनाओं के लिए एसबीआई कैप को 626 करोड़ रुपये की फंडिंग करनी थी लेकिन अब तक यह राशि जारी नहीं हो पाई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अब आम्रपाली मामले को हर सोमवार को सुनवाई की कोशिश करेगा ताकि इससे जुड़े मुद्दों का जल्द निपटारा हो सके। 

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