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श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड: विदेश से गूगल और व्हाट्सएप के अधिकारी देंगे ऑनलाइन गवाही, कोर्ट ने इसलिए दी अनुमति
Mon, 12 Oct 2026 12:41 PM IST
Sharukh Khan
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Sharukh Khan
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:41 PM IST
सार
श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड में विदेश से अधिकारी ऑनलाइन गवाही देंगे। साकेत कोर्ट ने अनुमति दे दी है। एक दिसंबर से रोजाना एक गवाह का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड 18 मई 2022 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में हुआ था।
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Shraddha walker murder case
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड में गूगल, व्हाट्सएप और बंबल कंपनियों के विदेश में कार्यरत नोडल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि इन गवाहों को विदेश से भारत बुलाने में अधिक समय और खर्च लगेगा।
ऐसे में मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए ऑनलाइन गवाही कराना उचित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी ने दिल्ली पुलिस की याचिका मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में आफताब अमीन पूनावाला पर श्रद्धा वालकर की हत्या का मुकदमा चल रहा है और सुनवाई अंतिम चरण के करीब है।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार नोडल अधिकारियों को गवाह बनाया है। इनमें व्हाट्सऐप और मेटा के अधिकारी एड्रियन सिल्वेरा, गूगल के अधिकारी शेल्बी स्मिथ, जीमेल की अधिकारी आरती सेठ और बंबल ग्रुप के अधिकारी ल्यूक मित्सी शामिल हैं।
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ऐसे में मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए ऑनलाइन गवाही कराना उचित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी ने दिल्ली पुलिस की याचिका मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में आफताब अमीन पूनावाला पर श्रद्धा वालकर की हत्या का मुकदमा चल रहा है और सुनवाई अंतिम चरण के करीब है।
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दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार नोडल अधिकारियों को गवाह बनाया है। इनमें व्हाट्सऐप और मेटा के अधिकारी एड्रियन सिल्वेरा, गूगल के अधिकारी शेल्बी स्मिथ, जीमेल की अधिकारी आरती सेठ और बंबल ग्रुप के अधिकारी ल्यूक मित्सी शामिल हैं।
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इनमें से तीन अधिकारी अमेरिका और एक ब्रिटेन में कार्यरत हैं। पुलिस इन अधिकारियों के माध्यम से संबंधित कंपनियों के रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश करना चाहती है। इन गवाहों के बयान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्ज किए जाएंगे।
साकेत कोर्ट में बनेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्र
अदालत ने निर्देश दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये गवाही के लिए साकेत कोर्ट परिसर स्थित दक्षिण जिला अदालत के एक कक्ष को मुख्य केंद्र बनाया जाएगा। विदेश में मौजूद प्रत्येक गवाह के कार्यालय या निवास के पते के अनुसार नजदीकी भारतीय दूतावास, उच्चायोग या संबंधित वाणिज्य दूतावास में दूसरा केंद्र बनाया जाएगा।
अदालत ने निर्देश दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये गवाही के लिए साकेत कोर्ट परिसर स्थित दक्षिण जिला अदालत के एक कक्ष को मुख्य केंद्र बनाया जाएगा। विदेश में मौजूद प्रत्येक गवाह के कार्यालय या निवास के पते के अनुसार नजदीकी भारतीय दूतावास, उच्चायोग या संबंधित वाणिज्य दूतावास में दूसरा केंद्र बनाया जाएगा।
संबंधित भारतीय दूतावास या उच्चायोग की ओर से नियुक्त अधिकारी गवाही की प्रक्रिया में समन्वय करेंगे। मामले के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राम सिंह को भी संपर्क अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि सभी जरूरी मंजूरियां और प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो सकें। आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड 18 मई 2022 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में हुआ था।
18 मई 2022 को आरोपी आफताब और मृतक श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ था। आफताब ने एक हाथ से श्रद्धा का मुंह दबाया। जब श्रद्धा चिल्लाने लगी तो आरोपी ने दूसरे हाथ से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को बाथरूम में रखा।
उसने शव के चापड़ से करीब 35 टुकड़े किए और फिर फ्रीज में रख दिए। वह रात दो बजे फ्रीज से एक शव का एक टुकड़ा निकलता और महरौली के जंगल में फेंक आता था।