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सीलमपुर हत्याकांड: बिना गिरफ्तारी के 6 आरोपियों को जमानत

Sat, 09 Aug 2025 07:06 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 09 Aug 2025 07:06 PM IST
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Seelampur murder case: 6 accused get bail without arrest
नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर के कुणाल हत्याकांड के छह आरोपियों को जमानत दी है। मौजूदा मामले में दो आरोपी, जिकरा और साहिल मलिक, न्यायिक हिरासत में हैं। कुणाल की इस वर्ष अप्रैल में आरोपियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनमोल नोहरिया ने छह आरोपियों जाहिदा, नफीस, विकास, शाहिद उर्फ शुऐब, अनस और अनीश को 25 हजार रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि दाखिल करने की शर्त पर जमानत दी है। अदालत ने 26 जुलाई को पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए छह आरोपियों को समन जारी किया था। पुलिस ने कुणाल हत्याकांड में लेडी डॉन जिकरा और सात अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। यह आरोप पत्र हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य धाराओं के तहत दायर किया है। यह आरोप पत्र धारा 103 (1), 61 (2), 351 (3), 3 (5), 249 (ए), 238 (ए) बीएनएस के तहत अपराध के लिए दायर किया गया है।
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