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Delhi News: सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी ले सकेंगे गोल्फ कोर्स की सदस्यता
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- एलजी ने सेवारत सरकारी कर्मचारियों का दिया दर्जा, एलजी को मिले थे सुझाव
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। द्वारका के सेक्टर-24 स्थित देश के सबसे लंबे गोल्फ कोर्स में सेवानिवृत्त कर्मचारी भी सदस्यता ले सकेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सेवानिवृत्त को सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी के बराबर मानने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की तरफ से उपराज्यपाल और डीडीए को कई अभ्यावेदन दिए गए।
नए नियमों के अनुसार खिलाड़ियों के पास तीन और पांच साल का विकल्प होगा। शुरुआती अवधि के बाद, जो व्यक्ति अपनी सदस्यता जारी रखना चाहेंगे, वे छूट के पात्र होंगे और उन्हें पहले नवीनीकरण पर मौजूदा दर में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दूसरे नवीनीकरण पर 35 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जिसमें अधिकतम दो बार एक्सटेंशन की अनुमति होगी। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में, उसका जीवनसाथी निर्धारित शुल्क का भुगतान कर खेल का अधिकार और सदस्यता प्राप्त कर सकेगा, भले ही पहले उसके पास इसका अधिकार न हो। सरकारी श्रेणी में खेल का अधिकार पाने वालों में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, उनसे संबद्ध और अधीनस्थ निकायों, स्वायत्त निकायों के साथ-साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के कर्मचारी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर कार्यरत कर्मचारी, जो अपने संबंधित केंद्र या राज्य सरकारों में अपने पदों पर वापसी का अधिकार रखते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। द्वारका के सेक्टर-24 स्थित देश के सबसे लंबे गोल्फ कोर्स में सेवानिवृत्त कर्मचारी भी सदस्यता ले सकेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सेवानिवृत्त को सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी के बराबर मानने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की तरफ से उपराज्यपाल और डीडीए को कई अभ्यावेदन दिए गए।
नए नियमों के अनुसार खिलाड़ियों के पास तीन और पांच साल का विकल्प होगा। शुरुआती अवधि के बाद, जो व्यक्ति अपनी सदस्यता जारी रखना चाहेंगे, वे छूट के पात्र होंगे और उन्हें पहले नवीनीकरण पर मौजूदा दर में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दूसरे नवीनीकरण पर 35 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जिसमें अधिकतम दो बार एक्सटेंशन की अनुमति होगी। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में, उसका जीवनसाथी निर्धारित शुल्क का भुगतान कर खेल का अधिकार और सदस्यता प्राप्त कर सकेगा, भले ही पहले उसके पास इसका अधिकार न हो। सरकारी श्रेणी में खेल का अधिकार पाने वालों में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, उनसे संबद्ध और अधीनस्थ निकायों, स्वायत्त निकायों के साथ-साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के कर्मचारी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर कार्यरत कर्मचारी, जो अपने संबंधित केंद्र या राज्य सरकारों में अपने पदों पर वापसी का अधिकार रखते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा।
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