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लाल किला हिंसा : दिल्ली की अदालत ने दीप सिद्धू को एक और मामले में दी जमानत

Mon, 26 Apr 2021 11:57 AM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Mon, 26 Apr 2021 11:57 AM IST
सार

लाल किला हिंसा के आरोपी अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को एक और मामले में जमानत दे दी है। जिसके चलते दीप सिद्धू को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

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red fort violence accused Actor activist Deep Sidhu granted bail in second case by Tis Hazari court
दीप सिद्धू - फोटो : वीडियो से लिया गया स्क्रीनशॉट

विस्तार

लाल किला हिंसा के आरोपी अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को एक और मामले में जमानत दे दी है। जिसके चलते दीप सिद्धू को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई लाल किला हिंसा के मामले में सिद्धू की गिरफ्तारी हुई थी। 

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वहीं, इस महीने की शुरुआत में सिद्धू को दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने एक मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वे (एएसआई) की ओर से 26 जनवरी को हुई हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर दर्ज मामले में गिरफ्तार कर लिया था। 
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इससे पहले, एडिशनल सेशन जज निलोफर आबिदा परवीन ने संदीप सिंह सिद्धू उर्फ दीप सिद्धू को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने सिद्धू को उसका पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कराने और उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा फोन नंबर भी देने का निर्देश दिया था।
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कोर्ट ने कहा, सिद्धू को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका फोन नंबर हर समय चालू और लोकेशन एक्टिवेट रहेगी। हर बार उसे जांच अधिकारी के साथ अपनी लोकेशन साझा करनी होगी। 


इसके साथ ही हर माह की 1 और 15 तारीख को उसे फोन कर जांच अधिकारी को अपनी लोकेशन बतानी होगी। अन्य शर्तों में कोर्ट ने कहा, जब भी सिद्धू को बुलाया जाएगा, उसे जांच में शामिल होना होगा। इसके अलावा निचली अदालत में सुनवाई की हर तारीख पर मौजूद रहेगा। वह किसी भी तरह से सुनवाई में देरी या हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सुबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। जांच अधिकारी को पूर्व सूचित किए बिना वह अपना मोबाइल नंबर और घर का पता नहीं बदल सकेगा।

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