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Delhi News: पुलिस ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख के खिलाफ आरोपों पर नए सिरे से बहस शुरू की
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पहलवान यौन उत्पीड़न मामला
कहा, आरोपियों के खिलाफ दोषी ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने इस बात पर नए सिरे से बहस शुरू की कि महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ स्थानीय अदालत में आरोप तय किए जाएं या नहीं।
पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के समक्ष दलीलें दीं, जिन्होंने हाल ही में मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के स्थानांतरित होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू की है। पुलिस ने अदालत को बताया कि दोषी ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। बृजभूषण शरण सिंह के अलावा आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर मुकदमा चल रहा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी बृज भूषण को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी। आरोपी बृज भूषण शरण की ओर से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। अदालत ने कहा कि आवेदन में दिए गए कथनों के मद्देनजर आरोपी बृजभूषण शरण को केवल आज के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। अदालत मामले की आगे की सुनवाई शनिवार को करेगी। दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) के तहत आरोप पत्र दायर किया। पुलिस ने मामले में तोमर पर भी आरोप लगाया है।
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कहा, आरोपियों के खिलाफ दोषी ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने इस बात पर नए सिरे से बहस शुरू की कि महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ स्थानीय अदालत में आरोप तय किए जाएं या नहीं।
पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के समक्ष दलीलें दीं, जिन्होंने हाल ही में मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के स्थानांतरित होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू की है। पुलिस ने अदालत को बताया कि दोषी ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। बृजभूषण शरण सिंह के अलावा आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर मुकदमा चल रहा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी बृज भूषण को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी। आरोपी बृज भूषण शरण की ओर से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। अदालत ने कहा कि आवेदन में दिए गए कथनों के मद्देनजर आरोपी बृजभूषण शरण को केवल आज के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। अदालत मामले की आगे की सुनवाई शनिवार को करेगी। दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) के तहत आरोप पत्र दायर किया। पुलिस ने मामले में तोमर पर भी आरोप लगाया है।
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