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उपहार सिनेमा मामला : अंसल बंधुओं को जमानत देने पर पुलिस ने जताई आपत्ति

Fri, 07 Jan 2022 05:31 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 07 Jan 2022 05:31 AM IST
सार

अदालत ने कहा, महामारी की पिछली दो लहरों के दौरान भी जिन अपराधों के लिए दो याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराया गया था, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
 

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Police objected to grant of bail to Ansal brothers
demo pic - फोटो : Social Media

विस्तार

दिल्ली पुलिस ने रियल इस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को उपहार मामले में  कोरोना वायरस स्थिति के कारण जमानत पर रिहा करने पर आपत्ति जताई है। पुलिस ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क रखा जेल में कैदियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

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न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने सुबूतों से छेड़छाड़ मामले में उनकी सात साल की जेल की सजा को निलंबित करने के लिए अंसल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुझाव दिया कि दोषियों को उनकी आयु और कोविड -19 स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। अदालत ने निचली अदालत को उनकी सजा के खिलाफ अपील पर फैसला करने के लिए कहा है।
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अदालत ने कहा, महामारी की पिछली दो लहरों के दौरान भी जिन अपराधों के लिए दो याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराया गया था, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित अधिकारियों द्वारा तय कैदियों की रिहाई की किसी भी नीति का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा वर्तमान में बिना आधार रिहा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जेल के डॉक्टर याचिकाकर्ताओं की हर संभव देखभाल कर रहे हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई 11 जनवरी तय की है।

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