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दिल्ली हाईकोर्ट : 'बैंक यूनियनों के प्रदर्शन स्थल पर सोमवार तक पुलिस ले फैसला', अनुमति में देरी पर अदालत सख्त

Fri, 25 Sep 2026 04:25 PM IST
Digvijay Singh एजेंसी
एजेंसी Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 25 Sep 2026 04:25 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को बैंक यूनियनों के प्रदर्शन स्थल पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। यह निर्देश 28, 29 और 30 सितंबर को होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के संबंध में है। जस्टिस अमित महाजन ने पुलिस को सोमवार तक वैकल्पिक जगह पर निर्णय लेने को कहा है।

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Police must decide on bank unions protest site by Monday delhi high Court stern over delay in granting permiss
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को बैंक यूनियनों के प्रदर्शन स्थल पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। यह निर्देश 28, 29 और 30 सितंबर को होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के संबंध में है। जस्टिस अमित महाजन ने पुलिस को सोमवार तक वैकल्पिक जगह पर निर्णय लेने को कहा है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर पर कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या है। बैंक यूनियनों ने पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। वैकल्पिक तौर पर उन्होंने दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति देने की मांग की। कोर्ट ने पुलिस को सोमवार शाम चार बजे तक अपने फैसले की जानकारी बैंक यूनियनों के वकील को देने का निर्देश दिया। याचिका में आरोप है कि प्रदर्शन की अनुमति देने में देरी या अनुमति नहीं देने से यूनियनों के शांतिपूर्ण सभा और प्रदर्शन के मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हैं।

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अनुमति के लिए बार-बार आवेदन
यूनियनों के मुताबिक, 11 सितंबर के प्रदर्शन के लिए 27 अगस्त को अनुमति मांगी गई थी। बाद में रामलीला मैदान, राजेंद्र प्लेस और द्वारका में भी प्रदर्शन की अनुमति के लिए संपर्क किया गया। द्वारका के सेक्टर-10 में ब्रिक्स समिट का हवाला देकर अनुमति नहीं दी गई थी। याचिका में बताया गया है कि 18 सितंबर के प्रदर्शन के लिए एक सितंबर को डीसीपी, पार्लियामेंट स्ट्रीट को आवेदन दिया गया था।
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अनुमति में देरी और अस्वीकृति
इस आवेदन पर 17 दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। 17 सितंबर की रात करीब 10 बजे अनुमति खारिज किए जाने की जानकारी दी गई। बैंक यूनियनों का कहना है कि बार-बार आवेदन करने के बावजूद उन्हें समय पर अनुमति नहीं मिल रही है। इससे उनके विरोध प्रदर्शन की योजना प्रभावित हो रही है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को सोमवार तक वैकल्पिक जगह को लेकर अपना फैसला लेना होगा।

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