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Hindi News ›   Delhi ›   Petrol-diesel will not be available in Delhi from October 25 without PUC

Delhi: दिल्ली सरकार का फैसला- 25 अक्तूबर से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

Sat, 01 Oct 2022 01:14 PM IST
विजय पुंडीर पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 01 Oct 2022 01:14 PM IST
सार

राजधानी में 25 अक्तूबर से पीयूसी यानी 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' के बिना आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। 

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Petrol-diesel will not be available in Delhi from October 25 without PUC
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली में बगैर प्रदूषण प्रमाण पत्र, पंपों पर वाहनों में पेट्रोल-डीजल नहीं भरवा सकेंगे। इससे पहले प्रमाण पत्र दिखाना होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आप सरकार ने फैसला किया है कि 25 अक्तूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण में) प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना भी जारी की जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए वाहनों का उत्सर्जन प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसे कम करना अनिवार्य है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्तूबर से पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।  पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की एक बैठक में ये फैसला किया गया है।

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