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Hindi News ›   Delhi ›   period of license of hotels, clubs and restaurants extended till July 31

Important News: 31 जुलाई तक बढ़ी होटल, क्लब और रेस्तरां के लाइसेंस की अवधि

Sat, 28 May 2022 04:37 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 28 May 2022 04:37 AM IST
सार

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से जारी एक आदेश में मौजूदा आबकारी नीति 2021-22 को दो महीने के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया।

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period of license of hotels, clubs and restaurants extended till July 31
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आबकारी नीति 2022-23 को दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने में देरी के कारण राजधानी के होटलों, क्लब और रेस्तरां के आबकारी लाइसेंस की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दो महीने के लिए लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का भुगतान कर लाइसेंस की वैधता बढ़ाई जा सकती है।

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दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से जारी एक आदेश में मौजूदा आबकारी नीति 2021-22 को दो महीने के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। आबकारी नीति 2022-23 को दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई को मंजूरी दे दी थी। इसे उपराज्यपाल की ओर से मंजूर किया जाना था।
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18 मई को उपराज्यपाल अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद बृहस्पतिवार को विनय कुमार सक्सेना ने नए उपराज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाला। विस्तार के लिए लाइसेंस धारकों को 31 मई तक दो महीने के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।
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एल-15, एल-16, एल-17, एल-19, एल-20, एल-21, एल-28, एल-9 और एल-38 के सभी लाइसेंसधारियों को नवीनीकरण के लिए अपने आवेदन जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ईएससीआईएमएस पोर्टल में अपने खाते को आईडी और पासवर्ड के माध्यम से दो महीने की अवधि के लिए लागू लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का 31 मई तक भुुगतान कर ऑनलाइन लाइसेंस हासिल कर सकते हैं।


आबकारी विभाग के 25 मई के आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल नवंबर में अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी आपरेटरों को खुली निविदा के जरिए शराब की खुदरा बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे।

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