फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   parties to a matrimonial dispute to show every details in affidavit

वैवाहिक विवाद होने पर पति-पत्नी को देनी होगी आय तथा व्यय की सूची

Fri, 07 Aug 2020 12:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2020 12:18 AM IST
विज्ञापन
parties to a matrimonial dispute to show every details in affidavit
नई दिल्ली। वैवाहिक विवाद के बाद यदि पति-पत्नी अलग होते हैं तो उन्हें अपने सभी छोटे बड़े खर्चों का विवरण कोर्ट को हलफनामे के रूप में देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान यह बात कही कि अलग होने पर पति-पत्नी दोनों संपत्तियों और आय-व्यय का विस्तृत हलफनामा देंगे। जिससे उनकी वास्तविक आय का पता चलेगा। इसके आधार पर उन्हें गुजारा भत्ता देने और संपत्तियों को बांटने में आसानी होगी।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति जे आर मिढा ने कहा कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह पति-पत्नी की वास्तविक आय का पता लगाए। इसके बाद कोई आदेश पारित करे। न्यायमूर्ति ने कहा कि उन्हें आशा है कि सत्य पर आधारित न्याय समाज में शांति स्थापित करेगा। इससे दोनों पक्षों को समान अधिकार प्राप्त होंगे।
विज्ञापन

उन्होंने विकसित देशों का उदाहरण देते हुए बताया कि यूके, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका में वैवाहिक मुकदमे के दौरान दायर की जाने वाली संपत्ति और आय-व्यय के हलफनामों के प्रारूपों की जांच करने के बाद यह निर्णय लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायाधीश ने इस मामले को लेकर विकसित देशों के संबंधित कानूनों पर व्यापक शोध करने वाले अधिवक्ता सुनील मित्तल, एमिकस क्यूरी अनू नरूला और विधि शोधकर्ता अक्षय चौधरी की सराहना की।
हाईकोर्ट ने 2015 में निर्देश दिया था और वैवाहिक विवाद में संपत्ति, आय तथा व्यय का विवरण देने के लिए पति-पति द्वारा दिए जाने वाले हलफनामे का प्रारूप भी तय किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने मई तथा दिसंबर 2017 में अपने निर्देश तथा हलफनामे के प्रारूप में संशोधन किया था।

हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार के अपने निर्णय में निर्देश तथा हलफनामे के प्रारूप में संशोधन करते हुए इसे अधिक विस्तृत बना दिया है। अब इसमें पक्षकारों के वेतन, डीए, भत्ते आदि तथा आयकर का विवरण ीाी देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed