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सम-विषम 4-15 तक, सीएनजी कारों को भी छूट नहीं

Sun, 03 Nov 2019 01:33 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 03 Nov 2019 01:33 AM IST
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odd-even from 4 november
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की सोमवार से सम-विषम योजना लागू होने जा रही है। नियम नहीं मानने पर वाहन चालकों पर 4 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत उनकी कैबिनेट व दिल्ली के सभी अधिकारी योजना के दायरे में रहेंगे। वहीं, इस बार सीएनजी व हाइब्रिड कारों को छूट नहीं दी जा रही है। दिल्ली सरकार योजना को प्रदूषण से निपटने की कारगर रणनीति मान रही है। दिल्ली 4-15 नवंबर तक सम-विषम योजना पर दौड़ेगी।
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योजना में मिलेगी इनके वाहनों को छूट
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्र सरकार के सभी मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति व लोकसभा के उपाध्यक्ष, उपराज्यपाल, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत सभी न्यायाधीश, लोकायुक्त, एंबुलेंस, दमकल, अस्पताल, जेल समेत दूसरे आपातकालीन वाहन, प्रवर्तन वाहन, रक्षा मंत्रालय के नंबर वाले वाहन, पायलट व एस्कॉर्ट, एसपीजी और सीडी नंबर वाले दूतावास वाहन।
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-12 साल तक के बच्चे या महिलाओं के साथ वाहन चला रही महिला कार चालक।
-दिव्यांग व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले वाहन या जिन वाहनों में दिव्यांग बैठे हों।
-यूनिफॉर्म पहनकर स्कूली बच्चों को ले जा रहे वाहन।
-मरीज को ले जा रहे वाहन।
अतिरिक्त बसें चलेंगी, मेट्रो के बढ़ेंगे फेरे
सम-विषम योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार 2000 अतिरिक्त बसें किराये पर ले रही है। इस दौरान दिल्ली मेट्रो भी 61 अतिरिक्त फेरे लगाएगी।
इस तरह चलेंगे वाहन
वाहन के आखिरी नंबर से तय होगा कि वह सड़क पर आ सकता है या नहीं। यदि आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 है तो यह 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को सड़क पर चल सकता है। 2, 4, 6, 8 नंबर वाले वाहन 4, 6, 8, 10, 12 व 14 नवंबर को चल सकते हैं।
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