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Delhi AIIMS : हाईकोर्ट के आदेश पर नर्सों ने खत्म की हड़ताल, यूनियन आज अदालत में रखेगी अपना पक्ष
Wed, 27 Apr 2022 12:05 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 27 Apr 2022 12:05 AM IST
सार
कोर्ट ने नर्सिंग यूनियन को बुधवार सुबह हाजिर होने और अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। साथ ही हड़ताल को तत्काल खत्म करने और काम पर वापस आने का आदेश दिया।
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हड़ताल खत्म...
- फोटो : ani
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विस्तार
हाईकोर्ट के आदेश पर एम्स में नर्सों ने मंगलवार देर रात हड़ताल खत्म कर दी। दिल्ली एम्स की ओर से मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई में एम्स की ओर से हड़ताल को पूरी तरह से गैरकानूनी और मरीजों के हित में उचित नहीं बताया गया।
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इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए ऑपरेशन थियेटर बंद करने और 80 मरीजों के ऑपरेशन टालने की घटना के बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी गई। इसके बाद कोर्ट ने नर्सिंग यूनियन को बुधवार सुबह हाजिर होने और अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। साथ ही हड़ताल को तत्काल खत्म करने और काम पर वापस आने का आदेश दिया।
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इसके बाद देर शाम एम्स परिसर में यूनियन की बैठक हुई। करीब एक घंटे चली इस बैठक में न सिर्फ एम्स बल्कि नर्सिंग यूनियन से जुड़े राष्ट्रीय पदाधिकारियों से फोन पर बातचीत के बाद सामूहिक तौर पर हड़ताल खत्म करने की घोषणा की गई। साथ ही यूनियन ने कोर्ट में हाजिर होकर एम्स प्रबंधन के खिलाफ अपना पक्ष रखने की बात भी कही है।
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