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वकीलों को आयु सीमा में छूट देने की मांग पर यूपीएससी को नोटिस

Sat, 11 Sep 2021 08:35 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 11 Sep 2021 08:35 PM IST
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Notice to UPSC on demand of relaxation in age limit for lawyers
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने जिला अदालतों में सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति में अनुबंध पर कार्यरत वकीलों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की मांग पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी जवाब मांगा है।
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जस्टिस राजीव शकधर और तलवंत सिंह की पीठ ने मामले में दिल्ली सरकार व अन्य को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह नोटिस अनुबंध पर बतौर सहायक लोक अभियोजक कार्यरत दिशांक धवन की ओर से दायर याचिका पर जारी किया है।
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पीठ ने याचिकाकर्ता धवन को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें 19 सितंबर को होने वाली सहायक लोक अभियोजक की भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी। हालांकि न्यायालय ने साफ कर दिया है कि याचिकाकर्ता परीक्षा में शामिल होगा, लेकिन परीक्षा परिणाम इस मामले में न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
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उन्होंने याचिका में सरकार और यूपीएससी को अनुबंध पर कार्यरत उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। याचिकाकर्ता धवन की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने पीठ से कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग ने 80 सहायक लोक अभियोजकों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। 19 सितंबर को इसकी परीक्षा है। सहायक लोक अभियोजक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदक की अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी उम्र 30 साल 5 माह से अधिक है। ऐसे में अनुबंध पर कार्यरत होने के आधार पर उन्हें भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
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