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दिल्ली दंगा : अदालत ने एक आरोपी को किया बरी, नहीं मिले संलिप्तता के सुबूत

Thu, 28 Apr 2022 06:50 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 28 Apr 2022 06:50 AM IST
सार

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने नूर मोहम्मद उर्फ नूरा को 25 फरवरी 2020 को चांद बाग इलाके में एक बेकरी में लूटपाट के आरोप से सुबूत न मिलने पर बरी कर दिया।  

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Northeast Delhi violence: Court acquits man accused of vandalism due to lack of evidence
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली की अदालत दो साल पहले हुए दंगों के एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। उसे दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान लूटपाट और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप में पकड़ा था। 

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समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने नूर मोहम्मद उर्फ नूरा को 25 फरवरी 2020 को चांद बाग इलाके में एक बेकरी में लूटपाट के आरोप से सुबूत न मिलने पर बरी कर दिया।  

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