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एनजीटी : 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध में छूट से इनकार, याचिका खारिज
Sun, 13 Feb 2022 04:52 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 13 Feb 2022 04:52 AM IST
सार
इस संबंध में दायर याचिका को एनजीटी ने खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि एक डीजल कार से होने वाला प्रदूषण 24 पेट्रोल और 40 सीएनजी वाहनों के बराबर होता है।
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एनजीटी
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राष्टीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर दिल्ली-एनसीआर में लगाई रोक में छूट से इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर याचिका को एनजीटी ने खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि एक डीजल कार से होने वाला प्रदूषण 24 पेट्रोल और 40 सीएनजी वाहनों के बराबर होता है।
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याचिकाकर्ता सरबजीत ए सिंह ने 100 फीसदी दिव्यांगता के आधार पर प्रतिबंध में राहत की मांग की थी। जस्टिस आदर्श कुमार वर्मा और जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने
कहा कि इस बारे में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। लिहाजा फिर से दी गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं मानी जा सकती।