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हिंदू रक्षा दल के राष्टीय अध्यक्ष को जमानत
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नई दिल्ली। अदालत ने जंतर-मंतर पर भड़काऊ भाषण मामले में आरोपी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर तोमर उर्फ पिंकी चौधरी को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने कहा, वर्तमान में आरोपी से पूछताछ की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भड़काऊ भाषण के दौरान आरोपी घटना स्थल पर नहीं था।
पटियाला हाउस स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रयंक नायक ने आरोपी के वकील संकेत कटारा व प्रदीप चौहान के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर भड़काऊ भाषण व नारेबाजी शाम 4 बजे शुरू हुई, जबकि उनका मुवक्किल 1.29 बजे ही घटना स्थल से जा चुका था। अदालत ने कहा कि वर्तमान में आरोपी से पूछताछ नहीं की जानी चाहिए और वह 30 अगस्त से हिरासत में है। ऐसे में उसकी जमानत स्वीकार की जाती है।
अदालत ने आरोपी की जमानत 50 हजार रुपये के मुचलके व दो अन्य जमानत राशि पर स्वीकार की है। अदालत ने उसे साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने व जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया हे।
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पटियाला हाउस स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रयंक नायक ने आरोपी के वकील संकेत कटारा व प्रदीप चौहान के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर भड़काऊ भाषण व नारेबाजी शाम 4 बजे शुरू हुई, जबकि उनका मुवक्किल 1.29 बजे ही घटना स्थल से जा चुका था। अदालत ने कहा कि वर्तमान में आरोपी से पूछताछ नहीं की जानी चाहिए और वह 30 अगस्त से हिरासत में है। ऐसे में उसकी जमानत स्वीकार की जाती है।
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अदालत ने आरोपी की जमानत 50 हजार रुपये के मुचलके व दो अन्य जमानत राशि पर स्वीकार की है। अदालत ने उसे साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने व जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया हे।
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