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दिल्ली: वर्चुअल उपस्थिति में भी हो सकेगा विवाह पंजीकरण का काम, हाईकोर्ट ने दी राहत

Sat, 11 Sep 2021 02:44 PM IST
प्राची प्रियम पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Sat, 11 Sep 2021 02:44 PM IST
सार

अदालत ने कहा कि एक सख्त कानून जिसमें "व्यक्तिगत उपस्थिति" को अनिवार्य माना गया है, उसके कारण हम वर्तमान समय में नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकते।

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Marriages can be registered in virtual presence of parties rules Delhi HC
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि विवाह पंजीकरण का काम मुवक्किलों की वर्चुअल मौजूदगी में भी किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि एक सख्त कानून जिसमें "व्यक्तिगत उपस्थिति" को अनिवार्य माना गया है, उसके कारण हम वर्तमान समय में नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकते।
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अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय जोड़े के विवाह पंजीकरण संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि शारीरिक रूप से उपस्थिति को अनिवार्य न रखने पर लोगों के लिए विवाह पंजीकरण कराने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। मालूम हो कि उक्त भारतीय जोड़े ने अपनी याचिका में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराकर विवाह पजिकृत करने की गुहार लगाई है।
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