कोरोना: एक हफ्ते के ट्रायल पर खोला गया बाजार-रेस्टोरेंट, दिल्ली पुलिस बोली- कोविड नियमों का सख्ती से करें पालन
दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने साफ कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा कोविड लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। बाजार और रेस्टोरेंटों को एक हफ्ते के ट्रायल के लिए खोला गया है।
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विस्तार
दिल्ली में घटते कोरोना संक्रमण के बीच अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सरकार ने इस सप्ताह कुछ और रियायतें दी हैं। दिल्ली में सोमवार यानी आज से सारी दुकानें, मॉल्स और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर और सैलून भी खुल गए।
वहीं, दूसरी तरफ बाजार खुलते ही लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे हैं। रविवार को सरोजनी नगर मार्केट में खरीदारों की भारी भीड़ जुटी थी। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का भी ख्याल नहीं रखा।
इस बीच दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने साफ कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा कोविड लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। बाजार और रेस्टोरेंटों को एक हफ्ते के ट्रायल के लिए खोला गया है। राजनीतिक गतिविधियां और रैलियों की इजाजत नहीं दी गई हैं।
दिल्ली सरकार द्वारा कोविड लॉकडाउन में छूट दी गई है लेकिन कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बाजार और रेस्टोरेंटों को एक हफ्ते के ट्रायल के लिए खोला गया है। राजनीतिक गतिविधियां और रैलियों की इजाज़त नहीं दी गई है: चिन्मय बिस्वाल, दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) pic.twitter.com/CafTkGHDeW
— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) June 14, 2021
ये खुलेंगे
. निजी दफ़्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे
. बाज़ार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं
. रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर काम करेंगे
. सम विषम सोमवार से खत्म हो जाएगा।
. सरकार दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं। अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा।
. पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। निजी दफ्तर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं।
. साप्ताहिक बाज़ार को अनुमति है लेकिन एक दिन में एक ज़ोन में एक ही साप्ताहिक बाज़ार को अनुमति
. शादियां 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में ही हो सकती हैं।
. धार्मिक स्थल खोले जाएंगे लेकिन भक्तों को बाहर से ही दर्शन करना होगा, परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी
. 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो और बसों में यात्री सफर कर सकेंगे
. ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी में 2 यात्रियों को ही सफर की होगी इजाजत
ये रहेंगे बंद
सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी।
सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
स्विमिंग पूल, खेल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थियेटर बंद रहेंगे।
एंटरटेनमेंट पार्क, वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
स्पा, जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे।
सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे।
मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं बंद रहेंगी।