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पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर
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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पूर्व विधायक और शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। शाखा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा के फंड की हेराफेरी के मामले की जांच कर रही है। सोमवार को पुलिस ने अदालत को इस बात की जानकारी दी। सर्कुलर जारी होने के बाद सिरसा अब देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हुए कथित घोटाले को लेकर चल रही जांच के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने कहा था कि शिकायतकर्ता की ओर से व्यक्त की गई आशंका और उचित जांच के हित को देखते हुए जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मनजिंदर सिंह सिरसा देश से बाहर न जा पाएं। शिकायतकर्ता के वकील संजय एबोट ने अदालत को सूचित किया था कि सिरसा पहले ही अपनी संपत्ति बेच चुके हैं और जैसे ही अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू होती है वह विदेश भाग सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि सिरसा के खिलाफ एलओसी नहीं खोली गई है, क्योंकि वे पूछताछ में शामिल हो रहे हैं।
अदालत ने पुलिस को 26 जुलाई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सोमवार को जांचकर्ता ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि देश के सभी हवाई अड्डों पर मनजिंदर सिंह सिरसा को रोकने का आदेश जारी हो गया है।
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वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हुए कथित घोटाले को लेकर चल रही जांच के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने कहा था कि शिकायतकर्ता की ओर से व्यक्त की गई आशंका और उचित जांच के हित को देखते हुए जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मनजिंदर सिंह सिरसा देश से बाहर न जा पाएं। शिकायतकर्ता के वकील संजय एबोट ने अदालत को सूचित किया था कि सिरसा पहले ही अपनी संपत्ति बेच चुके हैं और जैसे ही अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू होती है वह विदेश भाग सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि सिरसा के खिलाफ एलओसी नहीं खोली गई है, क्योंकि वे पूछताछ में शामिल हो रहे हैं।
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अदालत ने पुलिस को 26 जुलाई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सोमवार को जांचकर्ता ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि देश के सभी हवाई अड्डों पर मनजिंदर सिंह सिरसा को रोकने का आदेश जारी हो गया है।
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