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Hindi News ›   Delhi ›   Liquor will not be sold at private shops in Delhi from October 1, new excise policy will be implemented from November 17

झटका: एक अक्तूबर से निजी दुकानों पर नहीं होगी शराब की बिक्री, 17 नवंबर से लागू होगी नई आबकारी नीति

Thu, 16 Sep 2021 12:50 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 16 Sep 2021 12:50 AM IST
सार

दिल्ली में एक अक्तूबर से 16 नवंबर के बीच सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री की जाएगी। 17 नवंबर से दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शराब की बिक्री होगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 

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Liquor will not be sold at private shops in Delhi from October 1, new excise policy will be implemented from November 17
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

नई आबकारी नीति लागू होने की कवायद दिल्ली सरकार ने तेज कर दी है। 17 नवंबर से नई नीति के तहत शराब की बिक्री की जाएगी तो वहीं एक अक्तूबर से दिल्ली में निजी शराब केंद्र को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि पुरानी नीति के तहत बिक्री की जा रही शराब के दुकानों को धीरे-धीरे वाइंड अप किया जाएगा।
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एक अक्तूबर से निजी शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री को बंद कर दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब दिल्ली में आगामी 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत दुकानें खोली जाएंगी। 
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एक अक्तूबर से 16 नवंबर के बीच सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री होगी। निजी दुकानों के बंद करने के फैसले और शराब बिक्री केंद्र पर शराब की किल्लत पर सिसोदिया ने कहा कि यह ट्रांजिशन पीरियड होगा। ऐसे में सरकारी दुकानों पर बिक्री होने से  दिक्कत नहीं आएगी। 
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दिल्ली में 260 से अधिक दुकानों का लाइसेंस निजी हाथों में है। सभी 32 जोन में लाइसेंस के आवंटन के बाद सरकार ने निजी शराब की दुकानों का लाइसेंस 30 सितंबर तक ही बढ़ाने का निर्देश दिया था। इससे साफ जाहिर है कि एक अक्तूबर से इस तरह की दुकानें बंद कर दी जाएंगी और इनकी जगह नई आबकारी नीति के तहत जारी लाइसेंसधारी 17 नवंबर से नई आबकारी नीतियों के तहत दुकानें खोलेंगे। 

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साझा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों की वजह से 2016 के बाद दिल्ली में शराब की एक भी नई दुकान नहीं खुली। दिल्ली में कई वार्ड ऐसे थे जहां 10 से ज्यादा शराब की दुकानें थीं जबकि कई वार्डों में एक भी दुकाने नहीं थी। 

उनका बराबर का वितरण किया जाएगा, ताकि दुकान नहीं होने की वजह से जहां-जहां भी शराब माफिया काम कर रहा है, उसके सारे दरवाजे बंद हो जाएं। जिन वार्डस में दुकानें नहीं थी वहां शराब माफिया अवैध तरीके से शराब का व्यवसाय करते थे। दिल्ली में करीब 850 वैध और 2000 अवैध शराब की दुकानें थीं। 

अवैध शराब बिक्री करने वालों पर कसा गया शिकंजा
सिसोदिया ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले तीन-चार साल में काफी कोशिशें की और उसके परिणामस्वरूप पिछले 2 साल में करीब 7 लाख 9 हजार बोतल अवैध शराब पकड़ी गई। टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ 1864 एफआईआर दर्ज की । पिछले दो वर्षों में 1939 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 2 सालों में शराब माफियाओं से करीब 1000 वाहन जप्त किए गए हैं। अब नई एक्साइज पालिसी से इन अवैध शराब माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लगेगी। 

पूरी प्रणाली में आएगा बदलाव
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नई आबकारी नीति से इस पूरी प्रणाली में भी काफी बदलाव आएंगे। किसी भी शराब की दुकान के लिए कम से कम 500 वर्ग फीट की दुकान होना जरूरी होगा। दुकान का कोई भी काउंटर सड़क की तरफ नहीं खुलेगा। अभी तक सरकारी शराब की दुकान में एक खिड़की में हाथ डाल कर लोग शराब लेते हुए दिखाई देते हैं। 

दिल्ली में अब इस तरह का नजारा दिखाई देना बंद हो जाएगा, जो भी काउंटर होगा, वह दुकान के अंदर होगा। उन्होंने कहा कि यह दुकान वालों की जिम्मेदारी होगी कि वे दुकान के बाहर कानून-व्यवस्था को बनाकर रखें, साफ-सफाई रखें और वहां वातावरण अच्छा बना कर रखें। 

किसी भी तरह से खुले में शराब की खपत नहीं होगी। इसके लिए दुकानदार को सीसीटीवी लगाने और सुरक्षा गार्ड आदि की व्यवस्था करनी होगी। जरूरत पड़ेगी, तो पुलिस से भी संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर खुले में शराब पीने का माहौल नहीं बनने देना होगा, इसकी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। 17 नवंबर से नई दुकाने खुल जाएंगी। इस दौरान सरकारी दुकानें खुली रहेंगी।
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