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Delhi News: चावल फेंकने वाले डॉक्टर पर न्यायाधीश ने लगाया जुर्माना
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-कर्मचारियों और वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी विभास ने मंच के नीचे जमीन पर चावल के कुछ दाने फेंके थे
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने हाल ही में मेडिकल सर्जन पर जुर्माना लगाया है, जो 2011 के हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है। उसने अदालत कक्ष में डायस के सामने चावल फेंककर अदालती कार्यवाही में बाधा डाली थी। अदालत में मौजूद वकील आरोपी की तरफ से काला जादू किए जाने के शक में अपनी दलीलें रखने के लिए आगे आने से हिचकिचा रहे थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने डॉ. चंदर विभास को अदालत के अगले दिन उठने तक की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो उसने उसी दिन जमा कर दिया। अदालत ने हरि नगर में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी विभास के मामले की सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की थी।
मामले पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि यह अदालत के लिए बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि आरोपी जो पेशे से सर्जन बताए जाते हैं और शिक्षित वर्ग से हैं। उन्होंने इस तरह अनुचित तरीके से काम किया है और अदालती कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की है। अदालत की कार्यवाही लगभग 15-20 मिनट तक रुकी रही।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने हाल ही में मेडिकल सर्जन पर जुर्माना लगाया है, जो 2011 के हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है। उसने अदालत कक्ष में डायस के सामने चावल फेंककर अदालती कार्यवाही में बाधा डाली थी। अदालत में मौजूद वकील आरोपी की तरफ से काला जादू किए जाने के शक में अपनी दलीलें रखने के लिए आगे आने से हिचकिचा रहे थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने डॉ. चंदर विभास को अदालत के अगले दिन उठने तक की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो उसने उसी दिन जमा कर दिया। अदालत ने हरि नगर में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी विभास के मामले की सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की थी।
मामले पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि यह अदालत के लिए बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि आरोपी जो पेशे से सर्जन बताए जाते हैं और शिक्षित वर्ग से हैं। उन्होंने इस तरह अनुचित तरीके से काम किया है और अदालती कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की है। अदालत की कार्यवाही लगभग 15-20 मिनट तक रुकी रही।
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