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Hindi News ›   Delhi ›   January 26 Violence High Court dismisses plea seeking action against Delhi Police for failure to discharge duty on republic day

लाल किला हिंसा: हाईकोर्ट ने कर्तव्य निर्वहन में विफल रहने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज की

Fri, 12 Nov 2021 03:09 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Fri, 12 Nov 2021 03:09 PM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी मौजूद नहीं था, यह देखते हुए कि पिछले कुछ मौकों पर भी याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था।

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January 26 Violence High Court dismisses plea seeking action against Delhi Police for failure to discharge duty on republic day
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लाल किला हिंसा के दौरान कथित तौर पर अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम पुलिसवालों पर कार्रवाई की मांग की गई थी।

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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने इस बात पर गौर किया कि सुनवाई के दौरान याची की ओर से पक्ष रखने के लिए कोई मौजूद नहीं था। ऐसा पहले कई मौकों पर हो चुका था। इसे देखते हुए खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।
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पेश याचिका दिल्ली निवासी धनंजय जैन ने जनवरी में दायर की थी। याची ने किसानों के वेश में सड़कों पर जमे लोगों को हटाने और सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों को खाली कराने का आग्रह किया था। इसके अलावा याची ने पुलिस आयुक्त को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की थी। 
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याची ने ये भी मांग की थी कि महत्वपूर्ण स्मारकों की सुरक्षा के लिए अर्ध सैनिक बलों को तैनात किया जाए। इसके अलावा दिल्ली के लोगों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।  

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