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Delhi News: जैकलीन ने ईडी पर लगाया पिक एंड चूज का आरोप, याचिका खारिज

Fri, 04 Jul 2025 07:16 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Jul 2025 07:16 PM IST
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Jacqueline accuses ED of pick and choose, petition dismissed
अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के ईडी पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने अपने 95 पेज के फैसले में कहा कि जैकलीन का यह तर्क कि ईडी ने अन्य समान स्थिति वाले अभिनेताओं—निक्की तंबोली, चाहत खन्ना और सोफिया सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यह सभी आरोपी भी चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त कर चुके थे। अदालत ने कहा, इस तर्क को प्राथमिकी रद्द करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, यह मुद्दा कि जांच एजेंसी ने चुनिंदा नीति अपनाई या अन्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इस कोर्ट के विचाराधीन नहीं है। याचिकाकर्ता उचित समय पर यह मुद्दा उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। जैकलीन ने अपनी याचिका में दावा किया कि अन्य अभिनेताओं ने भी तिहाड़ जेल में बंद चंद्रशेखर से मुलाकात की और उपहार प्राप्त किए। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेत्री नोरा फतेही के रिश्तेदार को चंद्रशेखर से लग्जरी कार मिली थी। इसके बावजूद, ईडी ने इन व्यक्तियों को आरोपी नहीं बनाया। जैकलीन ने इसे भेदभावपूर्ण व्यवहार बताते हुए प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी। ईडी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जैकलीन ने चंद्रशेखर से 7.12 करोड़ रुपये के उपहार और उनकी बहन को श्रीलंका में 1.12 करोड़ रुपये के उपहार प्राप्त करने के आरोपों का खंडन नहीं किया। कोर्ट ने जैकलीन के तर्कों का हवाला देते हुए कहा, वे पीएमएलए मामलों में जमानत देने से संबंधित थे, न कि प्राथमिकी रद्द करने से। कोर्ट ने स्पष्ट किया, समानता का मुद्दा जमानत देते समय विचार किया जा सकता है, लेकिन इसे प्राथमिकी रद्द करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। ब्यूरो


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