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Delhi News: ओआरएस लेबल वाले प्रतिबंधित उत्पादों का स्टॉक हटाने के निर्देश
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जेएनटीएल कंज्यूमर हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ओआरएसएल ब्रांड के तहत बिक रहे इलेक्ट्रोलाइट पेय के मौजूदा स्टॉक को निपटाने के लिए कोई समय देने से इन्कार कर दिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस उत्पाद को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ओआरएस) के रूप में लेबल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यह आरोप नहीं है कि यह उत्पाद हानिकारक है, बल्कि यह मिसब्रांडिंग का मामला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े इस मामले में ऐसे उत्पादों को बाजार में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता कंपनी के वकील से कहा, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। कृपया स्टॉक को वापस बुलाएं। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ब्यूरो
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मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यह आरोप नहीं है कि यह उत्पाद हानिकारक है, बल्कि यह मिसब्रांडिंग का मामला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े इस मामले में ऐसे उत्पादों को बाजार में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता कंपनी के वकील से कहा, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। कृपया स्टॉक को वापस बुलाएं। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ब्यूरो
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