फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   high court seeks response from delhi police on bail plea by tahir hussain

दिल्ली दंगे: हाईकोर्ट ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 6 अगस्त को

Thu, 29 Jul 2021 06:04 PM IST
Vikas Kumar पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Thu, 29 Jul 2021 06:04 PM IST
सार

ताहिर हुसैन के वकील मोहित माथुर ने अदालत को जानकारी दी कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के अलावा आरोपी के खिलाफ अन्य प्राथमिकी भी दयालपुर थाने में दर्ज हैं। 

विज्ञापन
high court seeks response from delhi police on bail plea by tahir hussain
ताहिर हुसैन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय ने उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने पुलिस को मामले में अपना पक्ष रखते हुए मामले की सुनवाई छह अगस्त सुनवाई न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष स्थानातंरित कर दी। न्यायमूर्ति खन्ना दंगो से जुड़े अन्य मामलों में हुसैन की अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं।
विज्ञापन


आरोपी हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने अदालत को बताया कि वर्तमान मामले में दर्ज प्राथमिकी के अलावा उनके मुवक्किल के खिलाफ एक अन्य प्राथमिकी दयालपुर थाने में दर्ज हैं। माथुर ने अदालत से आग्रह किया कि इस याचिका को भी अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए जो न्यायमूर्ति खन्ना के समक्ष लंबित हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इस प्राथमिकी में हुसैन पर दयालपुर इलाके में दंगा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोप हैं।

संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच 24 फरवरी को उत्तरपूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा ने सांप्रदायिक झड़पों का रूप ले लिया था। उसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी व सैंकडो लोग घायल हो गए थे।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed