फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   High court says on matrimonial dispute, life is short and do not waste time in unnecessary matters

सरल सलाह : वैवाहिक विवाद पर हाईकोर्ट ने कहा, जीवन छोटा है और फालतू के मामलों में समय बर्बाद न करें

Tue, 18 Jan 2022 12:02 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 18 Jan 2022 12:02 AM IST
सार

याची ने पति पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने करीब एक दशक से कोई पैसा नहीं दिया है और याचिकाकर्ता और उनके बच्चे के रखरखाव के लिए तय 31 लाख रुपये से अधिक का बकाया है। बच्चे उसी के पास है। 

विज्ञापन
High court says on matrimonial dispute, life is short and do not waste time in unnecessary matters
delhi high court - फोटो : PTI

विस्तार

जीवन छोटा है और फालतू के मामलों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने सोमवार को वैवाहिक विवाद के पक्षकारों को मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उक्त टिप्पणी की।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति नजमी वजीरी याचिकाकर्ता पर्ल अरोड़ा द्वारा अपने पति रोहित अरोड़ा के खिलाफ दायर अवमानना मामले की सुनवाई कर रहे है। याची ने पति पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने करीब एक दशक से कोई पैसा नहीं दिया है और याचिकाकर्ता और उनके बच्चे के रखरखाव के लिए तय 31 लाख रुपये से अधिक का बकाया है। बच्चे उसी के पास है। 
विज्ञापन


दूसरी ओर पति ने कहा कि वे करीब 24,63,000 रुपये का भुगतान कर चुका है और उन पर मात्र 7.50 लाख रुपये बकाया है। उन्होंने कहा कुछ वित्तीय कठिनाई के कारण वे भुगतान नहीं कर पाए और वे वर्तमान में 2 लाख रुपये का भुगतान करने को तैयार है। वहीं याची ने कहा वह एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कहा कि जिंदगी बहुत छोटी है...इसका मतलब कोर्ट में केस चलाने से ज्यादा है। दोनों पक्षों के बीच 18 अदालती मामले लंबित हैं ऐसे में वे संवाद कर मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाएं। अदालत ने कहा फालतू के मामलों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अदालत ने संबंधित वकीलों को पक्षों से निर्देश लेने का निर्देश दिया ताकि प्रभावी आदेश पारित किया जा सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed