फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   high court says encouragement is required to go ahead

आरोपी को पढ़ाई पूरी करने और जीवन में आगे निकलने के लिए प्रोत्साहन जरूरी : हाईकोर्ट

Sun, 23 May 2021 12:25 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 23 May 2021 12:25 AM IST
विज्ञापन
high court says encouragement is required to go ahead
नई दिल्ली। अदालत ने कहा कि आरोपी को अपनी पढ़ाई पूरी करने और जीवन में आगे निकलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी लूटपाट के आरोपी को जमानत प्रदान करने से इनकार करते लेकिन उसकी शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा को देखते हुए 90 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए की।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि आरोपी पर लूटपाट करने व घातक हथियार से हमला करने का गंभीर आरोप है। वहीं पुलिस की पेश रिपोर्ट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता नंदन पुरी नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ ओपन स्कूलिंग-एनआईओएस से 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है और उसने चार पेपर क्लियर किए हैं। इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता को अपनी 12वीं कक्षा पूरी करने और जीवन में आगे निकलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
विज्ञापन

इसके अलावा याचिकाकर्ता आईटीआई कोर्स में दाखिला लिया है जिसे उसने शुरू कर दिया है और अपनी कक्षाएं ऑनलाइन ले रहा हैं। ऐसे में वे उसे पढ़ाई करने के ध्यानार्थ 90 दिन की सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान करते हैं। अदालत ने उसे 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व एक अन्य जमानत पेश करने पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आरोपी को बिना मंजूरी दिल्ली से बाहर न जाने, प्रति सप्ताह थाने में हाजिरी लगाने व गवाहों को प्रभावित न करने का भी निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पेश मामला थाना मधु विहार का है। पुलिसकर्मी गश्त पर थे। उन्होंने आईपी एक्सटेंशन पार्क में शोर सुना व मौके पर पहुंचने पर लोगों द्वारा एक युवक को पकड़े पाया। पीड़ित के भाई आशीष ने बताया कि वो अपने भाई के घूम रहा था कि कुछ युवकों ने अचानक हमला कर दिया व उनसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस व अन्य सामान लूट लिया व विरोध करने पर भाई को चाकू मार दिया।

पुलिस ने जांच के बाद नंदन के साथी गौरव व अभिषेक रावत को गिरफ्तार कर लिया जबकि तीसरे साथी सचिव को अदालत ने भगौड़ा घोषित कर दिया। सरकारी वकील ने हालांकि जमानत पर आपत्ति जताई थी कि महामारी में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है और आरोपी जेल से कक्षाएं ले सकता है। वहीं उस पर गंभीर आरोप हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed