फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   High Court refuses to grant bail to two accused of committing robbery by posing as officers of crime branch

दिल्ली: अपराध शाखा के अधिकारी बनकर डकैती डालने के दो आरोपियों को हाईकोर्ट का जमानत देने से इनकार

Sun, 29 Aug 2021 09:20 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 29 Aug 2021 09:20 AM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने डकैती डालने के दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपियों पर गंभीर आरोप, साक्ष्यों के नष्ट करने के आरोप हैं। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी बनकर लूट को अंजाम दिया और उनका अपराध काफी गंभीर है मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने है। 

विज्ञापन
High Court refuses to grant bail to two accused of committing robbery by posing as officers of crime branch
फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारी बनकर डकैती डालने के दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा आरोपियों पर गंभीर आरोप है ऐसे में उन्हें जमानत देना उचित नहीं है।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने अपने फैसले में आरोपी मुदासिर नाजिर भाट व मनजीत कुमार उर्फ रोनी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि पेश साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उक्त दोनों आरोपियों के अलावा उनके चार अन्य साथियों ने 16 मार्च 21 को घिटोरनी में एक दुकान का ताला तोड़ कर इलैक्टोनिक सामान को लूटा और विरोध करने वालों को स्वयं अपराध शाखा के अधिकारी बताया। 
विज्ञापन


इतना ही नहीं आरोपियों ने बाद में दुकान के मालिक को व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेज लूटे गए सामान को वापस करने के लिए पैसे मांगे। अदालत ने कहा इसी संदेश के जरिए सभी आरोपी गिरफ्तार हुए व उनके पास से गए लैपटॉप, आईपैड, घड़ियां, कैमरा इत्यादि सामान बरामद हुआ है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि आरोपियों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी बनकर लूट को अंजाम दिया और उनका अपराध काफी गंभीर है मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने है। ऐसे में अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देना उचित नहीं है वे गवाहों को धमकाने व साक्ष्यों को नष्ट कर सकते है।

दुकान के मालिक के पास आरोपी ने मोहित के नाम से मैसेज देकर लूटे गए सामान के बदले पैसे मांगे थे। पुलिस ने इसी आधार पर गुड़गांव के सेक्टर 46 से सुमित कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मनजीत कुमार, राघविंद्र कुंडू, संजय कपूर, सौरभ भाटिया, मुदासिर इत्यादि को गिरफ्तार किया था।

याची के अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किलों को फर्जी मामले में फंसाया गया है वे करीब 20 वर्ष के युवा हैं। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों के पास से लूटा गया सामान बरामद किया है उन्होंने पुलिस अधिकारी बनकर लूट को अंजाम दिया था। ऐसे में जमानत न दी जाए।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed