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अश्लील फोटो के जरिये ब्लैकमेल करने के आरोपी को सशर्त जमानत

Sun, 25 Jul 2021 12:04 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 25 Jul 2021 12:04 AM IST
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high court grants bail to accused of blackmailing businessman through vulgar photos
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने गर्लफ्रेंड के जरिये मार्बल व्यवसायी की अश्लील फोटो खींच कर ब्लैकमेल करने के आरोपी निखल भट्टल को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता के रोहिणी सेक्टर-9 स्थित आवास पर जाने पर भी रोक लगा दी है।
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न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने फैसले में कहा कि रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट नहीं है कि आरोपी की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। इसके अलावा आरोपी 11 अप्रैल से हिरासत में है। अदालत ने उसकी जमानत एक लाख रुपये के मुचलके व इतनी ही राशि की एक अन्य जमानती पेश करने पर स्वीकार की है।
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अदालत ने आरोपी को बिना इजाजत दिल्ली से बाहर जाने, हर तीसरे दिन थाने में हाजिरी लगाने, मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देने व किसी भी प्रकार से साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या शिकायतकर्ता से संपर्क करने से मना किया है।
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आरोप है कि आरोपी ने मार्बल व्यवसायी को अपने घर पर टाइलें बदलवाने के लिए बुलाया व कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी। इसी दौरान वह अर्द्ध मूर्च्छित हो गया तो आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड इशा उर्फ बॉबी से मिलकर उसकी अश्लील फोटो बना ली। इसके बाद उसे ब्लैकमेल कर मोबाइल फोन, टीवी व दो लाख रुपये नगद लिए। इसके अलावा करीब 25 बार फोन कर पैसे मांगे।
शिकायतकर्ता रिषभ जैन ने 10 अप्रैल को पुलिस को शिकायत कर ब्लैकमेल के लिए किए गए फोन की रिकार्डिंग भी सौंप दी। उधर आरोपी व उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसी दिन उसके खिलाफ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकियां देने का मामला दर्ज करवा दिया। आरोपी ने कहा उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। ऐसे में उसकी जमानत स्वीकार की जाए।

वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और उसकी आवाज के सैंपल लेकर लैबोरेटरी में जांच करवाई गई है। मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। सेशन कोर्ट दो बार उसकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। वहीं आरोपी शिकायतकर्ता को धमका सकता है, ऐसे में जमानत न दी जाए।
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