फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   high court grants bail to accused in bharat singh murder case

पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या के आरोपी को मिली जमानत

Sat, 16 Jan 2021 12:29 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jan 2021 12:29 AM IST
विज्ञापन
high court grants bail to accused in bharat singh murder case
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने नजफगढ़ विधानसभा से विधायक रहे भरत सिंह की हत्या के मामले में आरोपी पहलवान उर्फ सूबे को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। आरोपी पिछले पांच वर्ष से जेल में है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और 134 गवाहों में से मात्र दो गवाहों के 18 जनवरी व 19 जुलाई 2018 को बयान दर्ज हुए हैं। उसे घटना के आठ दिन बाद गिरफ्तार किया गया और हथियार भी खुले स्थान से बरामद हुए थे। इसके अलावा मामले में लिप्त तीन अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और एक की मौत हो चुकी है। ऐसे में उनका मानना है कि आरोपी जमानत का हकदार है।
विज्ञापन

अदालत ने आरोपी की जमानत 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व एक अन्य जमानत राशि पर मंजूर की है। अदालत ने उसे गवाहों को प्रभावित न करने व साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पूर्व विधायक भरत सिंह की 29 मार्च 2015 को उस समय हत्या कर दी गई थी जब वे एक कांस्टेबल संदीप के बेटे के कुआं पूजन समारोह में शामिल होने अभिनंदन वाटिका में पहुंचे थे।
सरकारी वकील ने जमानत अर्जी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भरत सिंह जब समारोह स्थल पहुंचे थे तो आरोपी नितिन सहरावत को तीन मिनट बाद ही अन्य आरोपियों से मोबाइल पर बात करते हुए देखा गया था। आरोपी पहलवान एक शूटर है। उन्होंने बताया कि आरोपी उदयवीर व अन्य आरोपी भरत सिंह से इस लिए दुश्मनी रखते थे क्योंकि उदयवीर के पिता सूरजमल की हत्या भरत सिंह ने की थी।

इसके अलावा आरोपी हेमंत के फूफा की भी हत्या की गई थी। हेमंत आरोपी नितिन सहरावत के साथ स्कूल में पढ़ता था। ऐसे में जमानत देने का कोई आधार नहीं है। वहीं आरोपी की ओर से अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि उनके मुवक्किल को फर्जी मामले में फंसाया गया है और वह पिछले पांच वर्ष से जेल में है। अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है ऐसे में उसे जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed