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नवरीत मौत मामला: यूपी पुलिस को पोस्टमार्टम की मूल एक्स-रे प्लेट और वीडियो दिल्ली पुलिस को सौंपने का निर्देश
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान ट्रैक्टर पलटने के बाद मारे गए 25 वर्षीय किसान नवरीत के पोस्टमार्टम की मूल एक्स-रे प्लेट और वीडियो दिल्ली पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत नवरीत के दादा हरदीप सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची का आरोप है कि उनके पोते की मौत ट्रैक्टर पलटने से नहीं बल्कि पुलिस की गोली लगने से हुई है।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि दोनों मूल दस्तावेज 5 मार्च को दोपहर दो बजे दिल्ली पुलिस के अधिकारी को सौंप दिए जाएं। अदालत ने जांच अधिकारी को दस्तावेज सुरक्षित हिरासत में रखने को कहा है।
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि यूपी पुलिस ने मूल एक्स रे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया है। वहीं यूपी पुलिस के अधिवक्ता ने कहा उनके पास एक्स रे नहीं है बल्कि एक्स रे प्लेट व पोस्टमार्टम की वीडियो है। उन्होंने कहा कि अदालत निर्देश दे तो हम उसे सौंपने के लिए तैयार हैं।
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याची की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने उक्त दस्तावेज अपने मुवक्किल को दिलवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा एम्स या किसी अन्य संस्थान से उक्त दस्तावेज का अध्ययन कर नवरीत की मृत्यु के कारणों का पता लगवाया जाए। राहुल मेहरा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने इस मुद्दे पर सुनवाई 17 मार्च तय कर दी।
हाल ही में दिल्ली पुलिस व यूपी पुलिस ने रामपुर जिला अस्पताल में नवरीत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए याची के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि नवरीत के शरीर पर गोली के निशान नहीं मिले बल्कि तेज गति से चला रहे ट्रैक्टर के पलटने व उसके नीचे आने से ही उसकी मौत हुई थी।
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न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि दोनों मूल दस्तावेज 5 मार्च को दोपहर दो बजे दिल्ली पुलिस के अधिकारी को सौंप दिए जाएं। अदालत ने जांच अधिकारी को दस्तावेज सुरक्षित हिरासत में रखने को कहा है।
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मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि यूपी पुलिस ने मूल एक्स रे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया है। वहीं यूपी पुलिस के अधिवक्ता ने कहा उनके पास एक्स रे नहीं है बल्कि एक्स रे प्लेट व पोस्टमार्टम की वीडियो है। उन्होंने कहा कि अदालत निर्देश दे तो हम उसे सौंपने के लिए तैयार हैं।
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याची की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने उक्त दस्तावेज अपने मुवक्किल को दिलवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा एम्स या किसी अन्य संस्थान से उक्त दस्तावेज का अध्ययन कर नवरीत की मृत्यु के कारणों का पता लगवाया जाए। राहुल मेहरा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने इस मुद्दे पर सुनवाई 17 मार्च तय कर दी।
हाल ही में दिल्ली पुलिस व यूपी पुलिस ने रामपुर जिला अस्पताल में नवरीत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए याची के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि नवरीत के शरीर पर गोली के निशान नहीं मिले बल्कि तेज गति से चला रहे ट्रैक्टर के पलटने व उसके नीचे आने से ही उसकी मौत हुई थी।