फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   high court asks Delhi government to continue with the welfare schemes for children

अनाथ बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जारी रखे दिल्ली सरकार: हाईकोर्ट

Wed, 19 Aug 2020 12:19 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2020 12:19 AM IST
विज्ञापन
high court asks Delhi government to continue with the welfare schemes for children
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने अनाथ बच्चों की शिक्षा, गुजर बसर और अन्य सुविधाओं की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह ऐसे बच्चों को लेकर कल्याणकारी पहल को जारी रखे। पीठ ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अनाथ बच्चों का निजी और सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने पर भी ध्यान दिया जाए।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। दिल्ली सरकार ने याचिका के जवाब में कहा उसने अनाथ बच्चों को निजी और सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाकर सुनिश्चित किया है कि उन्हें समुचित शिक्षा मिले।
विज्ञापन

दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल स्थिति रिपोर्ट के मद्देनजर पीठ ने कहा कि अब मामले की आगे निगरानी करने का कोई कारण नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली सरकार निजी और सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराना जारी रखेगी। इसके साथ ही पीठ ने इस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। यह याचिका हरपाल सिंह राणा की ओर से दायर की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

याचिका में कोविड-19 महामारी के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे अनाथ बच्चों की शिक्षा, गुजर-बसर और अन्य सुविधाओं के लिए विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में निर्देश देने की मांग की गई थी। उन्होंने अनाथ बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के संबंध में आरटीई के तहत जानकारी मांगी थी। उन्होंने कहा कि आरटीआई में दी गई सूचनाओं और सरकार के दावों में भिन्नता दिखी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed